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Fodder Scam: झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, समर्थकों की टिकी नजरें

चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. लालू प्रसाद के जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

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लालू प्रसाद
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Published : Mar 11, 2022, 7:25 AM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के अवैध निकासी के मामले में (Doranda Treasury Case) लालू प्रसाद के लिए आज का दिन अहम है. सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special ) से 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना की सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद के समर्थकों और परिजनों की नजर हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है. सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को लालू प्रसाद के वकीलों ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत देने की मांग की है. आज (11 मार्च) लालू प्रसाद के इसी जमानत याचिका पर जस्टिस ए.के सिंह की अदालत में सुनवाई होगी.

ये भी पढ़े- Fodder Scam: सीबीआई कोर्ट के आदेश को लालू प्रसाद ने दी चुनौती, हाई कोर्ट में याचिका दायर

लालू समेत 4 दोषियों को 5 साल की सजा

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लालू समेत चार दोषियों को अधिकतम 5 साल की सजा सुनाई है. इससे पहले भी उन्हें चारा घोटाला के अन्य चार मामले में उन्हें सजा दी गई है. उन सभी मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है. सभी मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें आधी सजा काटने के आधार पर जमानत दिया है. उन्हें एक मामले में 7 वर्ष की सजा दी गई है उस सजा में भी वे आधी सजा काट चुके हैं. ऐसे में इस मामले में उन्हें 5 वर्ष की सजा दी गई है.

139.35 करोड़ का घोटाला

बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह पांचवां केस है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे. सीबीआई कोर्ट ने 15 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. वहीं लालू यादव समेत 4 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टर विद्यापति के नेतृत्व में 7 डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में लगी है.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के अवैध निकासी के मामले में (Doranda Treasury Case) लालू प्रसाद के लिए आज का दिन अहम है. सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special ) से 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना की सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद के समर्थकों और परिजनों की नजर हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है. सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को लालू प्रसाद के वकीलों ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत देने की मांग की है. आज (11 मार्च) लालू प्रसाद के इसी जमानत याचिका पर जस्टिस ए.के सिंह की अदालत में सुनवाई होगी.

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लालू समेत 4 दोषियों को 5 साल की सजा

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लालू समेत चार दोषियों को अधिकतम 5 साल की सजा सुनाई है. इससे पहले भी उन्हें चारा घोटाला के अन्य चार मामले में उन्हें सजा दी गई है. उन सभी मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है. सभी मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें आधी सजा काटने के आधार पर जमानत दिया है. उन्हें एक मामले में 7 वर्ष की सजा दी गई है उस सजा में भी वे आधी सजा काट चुके हैं. ऐसे में इस मामले में उन्हें 5 वर्ष की सजा दी गई है.

139.35 करोड़ का घोटाला

बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह पांचवां केस है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे. सीबीआई कोर्ट ने 15 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. वहीं लालू यादव समेत 4 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टर विद्यापति के नेतृत्व में 7 डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में लगी है.

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