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धनबाद जज मौत मामलाः सीबीआई की जांच से झारखंड हाई कोर्ट असंतुष्ट

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Published : Oct 8, 2021, 5:18 PM IST

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धनबाद जज मौत मामला झारखंड हाई कोर्ट

धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत मामले की सीबीआई जांच से झारखंड हाई कोर्ट असंतुष्ट है. शुक्रवार को मामले में सीबीआई ने जांच की प्रगति रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी, जिसे देखने के बाद अदालत ने असंतुष्टी जाहिर की.

रांचीः धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. अदालत प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद असंतुष्ट दिखा. कोर्ट ने जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

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शुक्रवार को सीबीआई की ओर से झारखंड हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि जांच जारी है. कई अहम बिंदु पर जांच चल रही है, मामले में पूछताछ भी की जा रही है. जिस पर अदालत में सीबीआई को जांच में तेजी लाने का निर्देश देते हुए अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन, न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान जांच की प्रगति को लेकर सीबीआई ने अदालत को जानकारी दी. इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की ओर से झारखंड के एफएसएल लैब (FSL Lab) के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और लैबोरेट्री की लचर स्थिति को दुरुस्त करने का निर्देश दिया था. उस बिंदु पर भी अदालत में सुनवाई हुई.

इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission) की ओर से भी अदालत में जवाब पेश किया गया. आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला वैज्ञानिक के सहायकों के 66 पद के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है. इसके लिए विज्ञापन निकाली गई है. अदालत से गुहार लगाई गयी है कि कोर्ट की ओर से जितना कम समय दिया गया है. इतनी कम समय मे नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया जा सकता है, इसके कई तकनीकी कारण भी हैं, इसलिए इस समय सीमा को बढ़ा दिया जाए. आयोग के पक्ष सुनने के बाद अदालत ने समय सीमा बढ़ाने के बिंदु पर अगली सुनवाई के दौरान चर्चा करने की बात कहते हुए मामला की सुनवाई को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया.

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धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत धनबाद में रणधीर वर्मा चौक के पास मॉर्निंग वॉक करते समय ऑटो से धक्का लगने से हुई थी. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ऐसा लगा कि ऑटो ने जानबूझकर धक्का मारा है. मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था. झारखंड हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट को करने का निर्देश दिया. मामले की सीबीआई जांच चल रही है. प्रत्येक सप्ताह सीबीआई के द्वारा प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश की जा रही है.

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