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कांके डैम के अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, अदालत ने डीसी से मांगा जवाब

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Published : Dec 11, 2020, 5:19 PM IST

Updated : Dec 11, 2020, 5:30 PM IST

कांके डैम के अतिक्रमण पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए डीसी को हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

High court seeks reply from DC over encroachment of Kanke dam
झारखंड हाईकोर्ट

रांची: राजधानी के कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए रांची डीसी को हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि, डैम के लिए कितने जमीन अधिग्रहित किए गए थे? वर्तमान में कितने जमीन है और कितने जमीन को अतिक्रमण किया गया है? मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

राजीव कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राजधानी रांची के कांके और धुर्वा डैम को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान पूर्व में दिए गए आदेश के आलोक में जवाब पेश किया गया था, लेकिन जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए रांची डीसी को हाजिर होकर जवाब पेश करने के लिए कहा है. उन्होंने अपने आदेश में यह बताने को कहा है कि, कांके डैम के लिए कितने जमीन अधिकृत किए गए थे? कितने जमीन अभी हैं? कितने जमीन पर अतिक्रमण हुआ है? कितने को अतिक्रमण मुक्त किया गया है? इस पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

Last Updated : Dec 11, 2020, 5:30 PM IST
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