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सब इंस्पेक्टर नियुक्ति गलत मॉडल पेपर मामले में सुनवाई, प्रार्थियों की याचिका हाई कोर्ट से खारिज

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Published : Mar 24, 2021, 8:09 PM IST

सब इंस्पेक्टर नियुक्ति में गलत मॉडल पेपर मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई में अदालत ने जेएसएससी के जवाब के बाद प्रार्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया. परीक्षा के दौरान मॉडल पेपर में पांच प्रश्न गलत होने का दावा किया गया था.

Hearing on petition filed in the sub-inspector appointment case in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में सब इंस्पेक्टर नियुक्ति में गलत मॉडल पेपर मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने जेएसएससी के जवाब के बाद प्रार्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि एकल पीठ का आदेश सही है. इस संबंध में प्रार्थी सचित कुमार सिंह सहित कई अन्य अपील याचिकाएं दाखिल की गई थी.

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सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि वर्ष 2017 में पुलिसकर्मियों को सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन निकाला था. परीक्षा के दौरान मॉडल पेपर में पांच प्रश्न गलत होने का दावा किया गया. इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि परीक्षा के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और सभी अभ्यर्थियों से जवाब मांगा गया.

एक्सपर्ट कमेटी की समीक्षा के बाद परिणाम जारी किया गया है. उनकी ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में अपने आदेश में कहा है कि अगर कुछ प्रश्न गलत भी होते हैं, तो इसका प्रभाव सभी अभ्यर्थियों पर पड़ता है. ऐसे में परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है. इसके बाद अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए प्रार्थियों की याचिका खारिज कर दी.

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