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रिम्स की लचर व्यवस्था से झारखंड हाई कोर्ट नाराज, पूछा- क्यों डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ के पद हैं खाली?

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Published : Sep 4, 2020, 4:24 PM IST

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झारखंड हाई कोर्ट

रिम्स की लचर व्यवस्था पर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. अदालत ने पूछा है कि ऐसी स्थिति में कैसे लोगों का इलाज होगा. रिम्स में अधिकांश पद रिक्त हैं, जिसके कारण वहां इलाज में कठिनाई होती है.

रांची: राज्य की चिकित्सा महाविद्यालय में से एक रिम्स की लचर व्यवस्था पर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. अदालत ने पूछा है कि ऐसी स्थिति में कैसे लोगों का इलाज होगा. बीमारी छोटे बड़ों को देख कर नहीं आती है, माना कि जो डॉक्टर हैं वह सक्षम हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 10 व्यक्ति कितने भी सक्षम क्यों न हो 100 का काम नहीं कर सकते हैं. उन्होंने रिम्स प्रशासन से पूछा है कि रिम्स के कितने डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और अन्य पद खाली हैं और क्यों खाली हैं. रिम्स में नियमित डायरेक्टर क्यों नहीं हैं, इस पर जवाब मांगा गया है. रिम्स में वर्तमान रिक्त पदों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कोविड-19 के संक्रमितों की इलाज से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स में डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मी के खाली पद होने के बिंदु पर सुनवाई की. इस दौरान रिम्स प्रशासन के जवाब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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विस्तृत जवाब पेश करने को कहा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि रिम्स में अधिकांश पद रिक्त हैं, जिसके कारण वहां इलाज में कठिनाई होती है. अदालत ने माना कि डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त होने के कारण यह कठिनाई आ रही है. इतना ही नहीं रिम्स जैसे संस्थान में नियमित डायरेक्टर नहीं हैं. इस पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की और रिम्स प्रशासन को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

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18 सितंबर को अगली सुनवाई
कोविड-19 से निपटने की तैयारी को लेकर हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वता संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान रिम्स की लचर व्यवस्था पर चर्चा की गई. उसी दौरान अदालत ने रिम्स प्रशासन को मामले में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

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