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एफसीआई गोदाम के भाड़े में गड़बड़ी के आरोपी को HC से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

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Published : Jun 17, 2020, 12:19 PM IST

Hearing in Jharkhand High Court on mistake in fci warehouse case
झारखंड हाई कोर्ट

रांची में एफसीआई गोदाम के भाड़े और लीज में गड़बड़ी करने के आरोपी दीपेश चांडक की सीआरएमपी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इन्कार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

रांचीः एफसीआई गोदाम के भाड़े और लीज में गड़बड़ी करने के आरोपी दीपेश चांडक की सीआरएमपी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत प्रार्थी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में एफसीआई गोदाम के लीज और भाड़े में गड़बड़ी करने के आरोपी दीपेश चांडक की सीआरएमपी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले से सुनवाई की. वहीं सीबीआई की अधिवक्ता नीतू सिन्हा और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दीपेश चांडक की सीआरएमपी याचिका को खारिज कर दिया है.

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बता दें कि एफसीआई गोदाम के लीज और भाड़े में गड़बड़ी करने के आरोप की सीबीआई जांच के दौरान दीपेश चांडक को आरोपी बनाया गया. सीबीआई की विशेष अदालत में इसी मामले में सुनवाई चल रही है. याचिकाकर्ता ने सीबीआई के द्वारा आरोपी बनाए जाने को गलत बताते हुए, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप को निरस्त करने की मांग की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

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