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टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम पर झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

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Published : Dec 16, 2021, 8:22 PM IST

टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

town planner appointment case high court
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रांची: झारखंड में टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत के आदेश के पर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शपथ पत्र के जरिए जवाब पेश किया गया. जिसमें कहा गया है कि आयोग को तिथि में बदलाव करने का अधिकार है. इसलिए आयोग ने अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि में बदलाव किया है. अदालत ने आयोग के पक्ष को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है.

टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम पर होईकोर्ट ने सुनवाई की है. दोनों को पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब दोनों पक्षों की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. इससे अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग से यह जानना चाहा कि विज्ञापन में दिए गए शर्त के बावजूद सर्टिफिकेट जमा करने के लिए तिथि कैसे बढ़ाई गई? किस नियम के तहत उसे बढ़ाया गया है? क्या जेपीएससी के पास यह अधिकार है? जिसका जवाब झारखंड लोक सेवा आयोग ने शपथ पत्र के जरिए दायर किया.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए विज्ञापन में दिए गए शर्तों को नियम की अनदेखी कर प्रमाण पत्र जमा करने के लिए तिथि बदलाव किया है. पहले के विज्ञापन में जो तारीख निर्धारित की गई थी सर्टिफिकेट जमा करने के लिए उसमें बदलाव कर दिया गया, जो झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

झारखंड लोक सेवा आयोग ने अदालत को जानकारी दी है कि परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी गई है. अभ्यर्थी फेल होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है. सब कुछ नियम के अनुरूप हुआ है, सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जो तिथि में बदलाव किया गया था उसके बाद साक्षात्कार हुआ है. उस साक्षात्कार में याचिकाकर्ता शामिल हुए तब तक उन्होंने तिथि में किए गए बदलाव को अदालत में चुनौती नहीं दी. लेकिन जब वह फेल हो गए उसके बाद उन्होंने याचिका दायर की है. इसलिए इनका जो भी आरोप है वह गलत है. इसलिए यह याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने अदालत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि आयोग को प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जो पूर्व में तिथि निर्धारित की गई थी उसमें बदलाव करने का अधिकार है. परीक्षा की तिथि में फेरबदल करने का अधिकार है. इस अधिकार से आयोग ने प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जो तिथि निर्धारित की थी उसमें बदलाव किया है.

2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई. सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेज दिया गया है. नियुक्ति के परिणाम को याचिकाकर्ता विवेक कुमार और पायल कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि यह परिणाम गलत है, इसे हटा कर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए.

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