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पोक्सो की विशेष अदालत ने दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को सुनाई 10 साल की सजा, 2015 का है मामला

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Published : Jul 13, 2020, 7:44 PM IST

रांची के रातू थाना थाना क्षेत्र में 2015 में नबालिग से हुए दुष्कर्म मामले में सोमवार को पोक्सो की विशेष अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है. अभियुक्त अफताब अंसारी को दोषी ठहराते हुए IPC की धारा 376 और पोक्सो 6 में 10-10 साल की सजा के साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

minor Molestation case in ranchi
दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को सजा

रांचीः पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियुक्त अफताब अंसारी को दोषी ठहराते हुए IPC की धारा 376 और पोक्सो 6 में 10-10 साल की सजा साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कुल मिलाकर आरोपी को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही कराई गई है. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से दो गवाहों की गवाही कराई गई.

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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी आफताब अंसारी जमानत पर था, शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए पोक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया था जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था. सोमवार को सजा के बिंदुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में अभियुक्त को पेश किया गया. जहां पोक्सो की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को दोषी दोषी ठहराते हुए आईपीसी और पॉक्सो धारा में 10-10 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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बता दें कि यह मामला साल 2015 का है जब नाबालिग पीड़िता अपने घर पर अकेली थी उस समय पास ही में किराए के मकान पर रहने वाला आरोपी आफताब अंसारी ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. लड़की दिव्यांग है और वह अपने पैरों से ठीक तक चल भी नहीं सकती है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही कराई गई. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से दो गवाहों की गवाही कराई गई. दोनों पक्ष के गवाहों को सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

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