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जमशेदपुर: तीन साल के बाद दुष्कर्मी को हुई सजा, 10 साल की जेल, 20 हजार का जुर्माना

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Published : Feb 1, 2020, 10:55 AM IST

accused of rape sentenced in jamshedpur court
अधिवक्ता

जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में शुक्रवार को फैसला आया. जमशेदपुर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार ठहराया और दस साल की कैद और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

जमशेदपुर: सोनारी थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में तीन साल बाद फैसला आया है. एडीजे सुभाष की अदालत ने आरोपी सुरेश पटवा को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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बता दें कि16 अक्टूबर 2016 के दिन पीड़िता दुकान से सामान लेने गई थी. इस दौरान उसका अपहरण कर लिया गया था. अपहरण करने के बाद आरोपी सुरेश पटवा ने घरवालों को फोन कर बताया कि वह पीड़िता से शादी करना चाहता है. चार महीने तक पीड़िता को अपने साथ रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया.

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इस मामले में पीड़िता ने सोनारी थाना में सुरेश पटवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. तीन साल बीत जाने के बाद जमशेदपुर न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश पटवा को दोषी करार दिया गया.

Intro:एंकर-- सोनारी थाना क्षेत्र में नाबालिक का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में एडीजे पाँच सुभाष की अदालत ने आरोपी सुरेश पटवा को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास और बिस हज़ार जुर्माना लगाई है।


Body:वीओ1-- अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार तिवारी ने कोर्ट में पैरवी की थी 16 अक्टूबर 2016 के दिन पीड़िता दुकान से सामान लेने गई थी इस दौरान उसका अपहरण कर लिया गया था अपहरण करने के बाद आरोपी सुरेश पटवा ने घरवालों को फोन कर बताया था कि वह पीड़िता से शादी करना चाहता है चार माह तक पीड़िता को साथ रख उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया इस मामले में पीड़िता ने सोनारी थाना में सुरेश पटवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. तीन साल बीत जाने के बाद जमशेदपुर न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश पटवा को दोषी करार दिया है।पीड़ित ने शिकायत में बताया था कि चार माह तक बिना रजामंदी के आरोपी पीड़ित के साथ हर दिन शारिरिक संबंध बनाता रहता था।


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