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चाचा-चाची की हत्या के दोषी भतीजे को सजा, भेजा गया काल कोठरी

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Published : Jan 30, 2020, 10:07 AM IST

पटमदा बस्ती में डायन बिसाही के आरोप में सगे भतीजे ने चाचा और चाची की हत्या कर दी थी. कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 21 दिनों के अंदर सजा सुनाई है, और उसे जेल भेज दिया गया है.

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जमशेदपुर कोर्ट

जमशेदपुर: कोर्ट ने 21 दिनों के अंदर हत्या के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है. कुल 13 लोगों की गवाही के बाद मामले का निष्पादन किया गया.

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चाचा-चाची की हत्या की थी
दरअसल, पटमदा थाना अंतर्गत पटमदा बस्ती में डायन बिसाही के आरोप में सगे भतीजे ने चाचा और चाची की हत्या कर दी थी. पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार कर लिया था. भतीजे के मुताबिक चाचा-चाची की नजर ठीक नहीं थी. जिसके कारण शिवलाल टुडू की पत्नी सोमवारी टुडू हमेशा बीमार रहती थी. पत्नी से किसी बात की उलझन के बाद चाचा-चाची की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी.

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21 दिनों के अंदर सजा
जमशेदपुर न्यायालय में एडीजे-7 एसएन सिकदर ने फैसला सुनाया. पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना में 21 दिनों के अंदर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया. आरोपियों के खिलाफ सात जनवरी को चार्ज फ्रेम किया गया था. इसमें कुल 13 लोगों की गवाही के बाद मामले का निष्पादन किया गया.

Intro:एंकर--जमशेदपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला 21 दिनों के अंदर हत्या के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुँचाया.कुल 13 लोगों की गवाही के बाद मामले का निष्पादन किया गया।


Body:वीओ1-- दरअसल पटमदा थाना अंतर्गत पटमदा बस्ती में डायन बिसाही के आरोप में सगे भतीजे ने चाचा और चाची की हत्या कर दी थी पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार कर लिया था. भतीजे के मुताबिक चाचा चाची की नजर ठीक नहीं थी जिसके कारण शिवलाल टुडू की पत्नी सोमवारी टुडू हमेशा बीमार रहती थी पत्नी से किसी बात की उलझन के बाद चाचा-चाची की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी.
ऐतिहासिक फैसला-- जमशेदपुर न्यायालय में एडीजे०7 एस०एन० सिकदर के द्वारा बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना में 21 दिनों के अन्दर चार्ज फ्रेम करके दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया.आरोपियों के ख़िलाफ़ सात जनवरी को चार्ज फ्रेम किया गया था.इसमें कुल 13 लोगों की गवाही के बाद मामले का निष्पादन किया गया।
बाइट--श्याम महतो(लोक अभियोजन पदाधिकारी)


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