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स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, अलग-अलग धाराओं में मिली अलग-अलग सजा

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Published : Feb 20, 2020, 2:19 AM IST

गिरिडीह में बुधवार को अलग-अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई है. एक मामले में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म मामले में एक दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Life imprisonment for rape of a schoolgirl
दोषी को आजीवन कारावास

गिरिडीहः पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने बुधवार को स्कूली छात्रा से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

अदालत ने तिसरी थाना क्षेत्र के गम्हरियाटांड़ के प्रमोद कुमार साव को भादवि की धारा 376 डी(ए) में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही पांच हजार रूपये फाइन किया है. भादवि की धारा 506/34 में दो साल सश्रम कारावास और 2 हजार रूपए फाइन, 5 जी/06 पोक्सो में आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये फाइन और एसी/एसटी एक्ट में 3 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रूपये फाइन की सजा सुनाई है.

मामला तिसरी थाना क्षेत्र की है, घटना 29 अक्तूबर 2018 को घटी थी. इस मामले को लेकर पीड़िता के शिकायत पर तिसरी थाना में कांड संख्या 61/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा था कि वह सुबह नौ बजे रोज की तरह घर से स्कूल जा रही थी. रास्ते में जंगल के पास दो युवक उसका रास्ता रोक लिया और उसे जंगल में ले गए. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा था कि वह दोनों लड़कों को कभी नहीं देखी थी. दोनों लड़कों की उम्र लगभग 18-19 वर्ष होगा. वह किसी तरह घर गई और घरवालों को इसकी जानकारी दी. पीड़िता घटना के वक्त सातवीं कक्षा की छात्रा थी. प्राथमिकी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसकी पहचान पीड़िता ने की थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से 14 गवाहों के बयान का परीक्षण कराया गया जिसमें पीड़िता, उसके घरवालें, अनुसंधानकत्र्ता, डॉक्टर आदि शामिल हैं.

हत्यारे को आजीवन कारावास
इधर, जैनियों के विश्व प्रसिद्घ तीर्थस्थल पारसनाथ के सीतानाला के पास चाय-नाश्ता के दुकानदार रोहन महतो के हत्या के मामले में हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को छतीसगढ़ के जसपुर जिले के तपकारी बकलोना के जयप्रताप राम को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी हैं. साथ ही 10 हजार रुपए फाइन किया है. फाइन की राशि नहीं देने पर जयप्रताप को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा धारा 324 भादवि में दो साल कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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चाय-नाश्ता के दुकानदार की हत्या दुकान में नहीं बैठने देने के कारण कुल्हाड़ी से मारकर जयप्रताप ने कर दिया था. इस मामले में अदालत ने जयप्रताप को मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया था और बुधवार को सजा सुनायी गयी. पीरटांड़ थाना क्षेत्र के सिहंपुर के प्रीतम कुमार महतो के शिकायत पर पीरटांड़ थाना में कांड संख्या 31/14 दिनांक - 05़08़2014 भादवि की धारा 302 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में प्रीतम ने कहा था कि वह चार भाई है तथा वह स्वयं पारा शिक्षक है उसके दो भाई का चाय नास्ता का दुकान पारसनाथ पहाड़ में पथल ठोकवा में है. वहीं एक भाई मधुबन में पान दुकान चलाता है. उसके पिता रोहन महतो लगभग 45 वर्षों से पारसनाथ सीतानाला के पास चाय-नाश्ता का दुकान चला रहे थे तथा सीतानाला दुकान में ही रहते थे. बगल के दुकानदार चेतु हांसदा भी वहीं रहता था.

04 अगस्त 2014 को साढे़ सात बजे एक अज्ञात व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके पिता के उपर सीधा वार कर दिया. हल्ला करने पर बगल के दुकानदार चेतु बचाने आया तो उसे भी मारकर बेहोश कर दिया और उसके पिता के गर्दन में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया. रात में उसे सूचना मिली तो ग्रामीणों के साथ वह पहाड़ गया तो देखा उसके पिता की हत्या किया हुआ है. प्राथमिकी में कहा गया था कि 05 अगस्त 2014 की सुबह जंगल के तरफ एक व्यक्ति मिला जिसके शर्ट पर खून लगा हुआ था जिसे ग्रामीणों ने पकड़ा और चेतु हांसदा ने पहचान किया कि इसी व्यक्ति ने रात में हत्या किया है. पूछने पर स्वीकार किया कि उसने ही हत्या किया है. इधर हत्या के बाद से जयप्रताप जेल में बंद है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने उसे नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया था. वह अपने घरवालों को बिना बताए पारसनाथ में आकर रह रहा था.

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