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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी!

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Published : Oct 31, 2020, 5:29 PM IST

Updated : Nov 1, 2020, 6:59 AM IST

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ दुमका नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. इस एफआईआर में राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. एफआईआर किसने करवाई है और दीपक प्रकाश पर क्या आरोप है, ये जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें.

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दीपक प्रकाश

दुमका: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को बयान दिया था कि दो महीने में झारखंड में भाजपा की सरकार बनने जा रही है. उनके इस बयान के खिलाफ दुमका कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है. नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी भी पहुंचे.

देखिए पूरी खबर

दीपक प्रकाश के विरुद्ध जो एफआईआर की कॉपी नगर थाना को दी गई है, उसमें दीपक प्रकाश पर लोकतंत्र की हत्या करने की धमकी देने, लोकतंत्र के विरुद्ध षडयंत्र रचने और संवैधानिक सरकार को अस्थिर करने के षडयंत्र की कोशिश करने का आरोप है. दीपक प्रकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506, 120बी और 124ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराने के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने कहा कि चुनाव में इस तरह की बातें कर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है. इसके साथ ही साथ दीपक प्रकाश का यह बयान संविधान के विरुद्ध है.

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दीपक प्रकाश के खिलाफ एफआईआर

झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के 2 महीने में सरकार बनाने के बयान के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. उन्होंने कहा कि इसमें तत्काल विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

इस संबंध में नगर थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने जो आवेदन दिया है उस पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस एफआईआर में 124ए राजद्रोह की धारा है.

Last Updated : Nov 1, 2020, 6:59 AM IST
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