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पेट्रोल-पंप से पेट्रोल-डीजल लेना है तो दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जानिए कहां लागू हुआ ये नियम

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Published : Nov 20, 2021, 9:44 PM IST

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धनबाद में पेट्रोल-पंप

धनबाद में पेट्रोल-पंप में ईंधन भरवाने वालों के लिए वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य हुआ. जांच के क्रम में ऑटो, टैक्सी और बस चालकों को टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा.

धनबादः कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान (Vaccination Campaign) चलाकर लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है. नियमित रूप से संचालित शिविरों के अलावा लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आने वाले यात्रियों का जिला प्रशासन की ओर से टीकाकरण किया जा रहा है. लेकिन इसमें अब एक नया नियम भी जोड़ दिया गया है.

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जिला प्रशासन की ओर से लोगों को संक्रमण से बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जनहित में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) कुमार ताराचंद ने बताया कि पेट्रोल पंप, स्ट्रीट वेंडर्स और सार्वजनिक यातायात के साधनों से आमजनों का निरंतर मेलजोल रहता है, साथ ही इन स्थानों पर नियमित आवागमन रहता है. इसके अलावा प्रतिदिन के कार्यकलापों में इनकी अहम भूमिका रहती है.

उन्होंने बताया कि अब जिला के सभी पेट्रोल-पंप पर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी. अपने वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवाने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि जिला के ऑटो चालक, टैक्सी चालक और बस चालकों का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है. जांच के क्रम वाहन चालकों को जांच अधिकारी के समक्ष अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination Certificate) प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे ठेला, खोमचा लगाने वालों के अलावा अन्य स्ट्रीट वेंडर्स का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है.

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