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जज उत्तम आनंद की मौत की जांच कहां तक पहुंची, CBI ने झारखंड हाई कोर्ट को बताया

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Published : Dec 10, 2021, 7:33 PM IST

dhanbad adj uttam anand murder case
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जज उत्तम आनंद की मौत की जांच सीबीआई (CBI) कर रही है. सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए जांच के लिए और समय मांगा है. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है और इसमें साजिश की भी बातें सामने आ रही है.

रांची: धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई की जांच के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से अदालत में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. अदालत को जानकारी दी गई मामले में जांच चल रही है इसलिए समय दिया जाए. उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में बड़ी साजिश की बात भी सामने आ रही है उसी बिंदु पर जांच की जा रही है. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जल्द ही नतीजे सामने आएंगे. अदालत ने सीबीआई के पक्ष सुनने के बाद उन्हें जांच जारी रखने का निर्देश देते हुए प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

जज उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश की गई. सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले की जांच चल रही है, बड़ी साजिश की बात भी सामने आ रही है. जिस दिशा में सीबीआई जांच कर रही है शीघ्र ही जांच पूरी की जाएगी. अदालत ने कहा कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें कुछ भी संतोषजनक नहीं पाया गया है. जांच में अभी तक किसी तरह के नतीजे नहीं मिले हैं. अदालत ने जांच में तेजी लाने और कुछ रिजल्ट देने का निर्देश देते हुए जांच जारी रखने को कहा है. कोर्ट ने शुक्रवार 17 दिसंबर को प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट

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धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद को मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से टक्कर मार दी थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर धक्का मारा गया है. उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है जिसकी हाई कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. इसी मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अद्यतन जांच रिपोर्ट पेश की गई. अदालत ने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए जांच को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए अद्यतन जांच रिपोर्ट फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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