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सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य चेतावनी सुनिश्चित करने संबंधी याचिका खारिज की

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Published : Sep 23, 2022, 1:49 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों को निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

Supreme Court dismisses plea to ensure health warnings on liquor bottles
उच्चतम न्यायालय ने शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य चेतावनी सुनिश्चित करने संबंधी याचिका खारिज की

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तम्बाकू उत्पादों की तरह शराब की बोतलों पर भी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों को निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि इस प्रकार के फैसले सरकार के नीति निर्माण क्षेत्र में आते हैं.

वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है, 'शराब सिगरेट से 10 गुणा अधिक हानिकारक है. अदालत के आदेशानुसार सिगरेट के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां अनिवार्य हैं और ऐसा ही निर्देश इस मामले में भी दिया जा सकता है.' पीठ ने आदेश में कहा, 'ये नीति संबंधी मामले हैं. अदालतें इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं.' पीठ ने कहा कि जहां तक शराब की बात है, तो कुछ सुझावों के अनुसार, यदि इसे संयमित मात्रा में लिया जाए, तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है.

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