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Modi Surname Case: एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मोदी सरनेम विवाद मामले में मिली 15 दिनों की मोहलत

राहुल गांधी को फिलहाल रांची एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है. इससे पहले कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था.

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Rahul gandhi
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Published : Jun 16, 2023, 1:48 PM IST

Updated : Jun 16, 2023, 2:41 PM IST

राहुल गांधी के वकील

रांची: राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले से जुड़े मानहानि केस में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां राहुल गांधी के वकील ने सुनवाई के लिए 15 दिन का वक्त मांगा है. उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है. जिसे देखते हुए कोर्ट में हाजिर होने के लिए राहुल गांधी को मोहलत दी जाए.

ये भी पढ़ें: अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणी मामला: झारखंड हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने दाखिल किया दलिलों का सारांश

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने एमपी एमएलए अदालत को बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है, जिस पर सुनवाई अभी लंबित है. इसलिए फिलहाल इस मामले पर सुनवाई नहीं करते हुए उन्हें 15 दिनों का वक्त दिया जाए. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान राहुल को 16 जून को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया था.

राहुल गांधी से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद 23 अप्रैल 2019 का है जब रांची में प्रदीप मोदी नाम के एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था. इसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी किए जाने को लेकर आरोप लगाया था. कुछ इसी तरह के मामले में उन्हे गुजरात के सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है. राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल तीन मामले चल रहे हैं. जिसमें से दो मामले मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ है. जबकि एक मामला अमित शाह को लेकर किए गए विवादित टिप्पणी को लेकर है.

राहुल गांधी के वकील

रांची: राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले से जुड़े मानहानि केस में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां राहुल गांधी के वकील ने सुनवाई के लिए 15 दिन का वक्त मांगा है. उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है. जिसे देखते हुए कोर्ट में हाजिर होने के लिए राहुल गांधी को मोहलत दी जाए.

ये भी पढ़ें: अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणी मामला: झारखंड हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने दाखिल किया दलिलों का सारांश

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने एमपी एमएलए अदालत को बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है, जिस पर सुनवाई अभी लंबित है. इसलिए फिलहाल इस मामले पर सुनवाई नहीं करते हुए उन्हें 15 दिनों का वक्त दिया जाए. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान राहुल को 16 जून को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया था.

राहुल गांधी से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद 23 अप्रैल 2019 का है जब रांची में प्रदीप मोदी नाम के एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था. इसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी किए जाने को लेकर आरोप लगाया था. कुछ इसी तरह के मामले में उन्हे गुजरात के सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है. राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल तीन मामले चल रहे हैं. जिसमें से दो मामले मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ है. जबकि एक मामला अमित शाह को लेकर किए गए विवादित टिप्पणी को लेकर है.

Last Updated : Jun 16, 2023, 2:41 PM IST
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