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जेल में मनेगी लालू की होली, अगली सुनवाई एक अप्रैल को

झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लोअर कोर्ट रिपोर्ट मांगी है. इसका मतलब लालू प्रसाद की ये होली फिलहाल जेल में ही होगी और जमानत के लिए उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.

lalu yadav hearing in high
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Mar 11, 2022, 1:14 PM IST

Updated : Mar 11, 2022, 1:57 PM IST

रांचीः चर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने लोअर कोर्ट रिपोर्ट अदालत में पेश करने के साथ सीबीआई को अपना जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पक्ष रखा, जिसमें अदालत से लालू यादव के जमानत की गुहार लगाई गई. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई की विशेष अदालत से रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

धीरज कुमार

ये भी पढ़ें-जिस चारा घोटाले में लालू गए जेल, उसमें नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस का क्या था रोल? पढ़ें पूरी पटकथा

बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके साथ ही मामले में 24 लोगों को बरी भी किया गया था. अदालत ने लालू प्रसाद पर 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, उसी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इसके लिए अपील याचिका दायर कर जमानत के लिए गुहार लगाई है.

रांचीः चर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने लोअर कोर्ट रिपोर्ट अदालत में पेश करने के साथ सीबीआई को अपना जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पक्ष रखा, जिसमें अदालत से लालू यादव के जमानत की गुहार लगाई गई. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई की विशेष अदालत से रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

धीरज कुमार

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बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके साथ ही मामले में 24 लोगों को बरी भी किया गया था. अदालत ने लालू प्रसाद पर 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, उसी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इसके लिए अपील याचिका दायर कर जमानत के लिए गुहार लगाई है.

Last Updated : Mar 11, 2022, 1:57 PM IST
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