नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (Multi State Cooperative Societies Act) में संशोधन को मंजूरी दे दी. इस पहल का मकसद क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है. इसके जरिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है.
उन्होंने कहा कि कारोबार में सुगमता और सुधार के लिये संशोधन विधेयक लाया गया है. बता दें, विधेयक में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा. यह संशोधन संचालन व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिये लाया गया है. विधेयक में बहु-राज्य सहकारी समितियों में धन जुटाने के अलावा, निदेशक मंडल की संरचना में सुधार और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है. विधेयक में बहु-राज्य सहकारी समितियों के कामकाज को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिये सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल की स्थापना का प्रावधान शामिल है.
दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गुजरात में टूना-टेकरा, दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी. इस परियोजना का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 4,243.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत रियायती (परियोजना का विकास करने वाली इकाई) की तरफ से होगी और 296.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाओं का विकास किया जाएगा.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रियायत अवधि के दौरान रियायती को एप्रोच चैनल, बर्थ पॉकेट और टर्निंग सर्कल को गहरा/चौड़ा करके 18 मीटर तक के जहाजों को संभालने की अनुमति होगी. दीनदयाल बंदरगाह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में एक है और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी तट पर स्थित है.
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