ETV Bharat / bharat

किसानों पर सोशल मीडिया पोस्ट: बयान दर्ज करवाने खार पुलिस स्टेशन पहुंचीं कंगना रनौत

author img

By

Published : Dec 23, 2021, 9:45 AM IST

Updated : Dec 23, 2021, 12:39 PM IST

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Bollywood actor Kangana Ranaut) के खिलाफ प्राथमिकी एक सिख निकाय के कुछ सदस्यों की शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया है कि रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन के रूप में पेश किया है.

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Bollywood actor Kangana Ranaut) आज मुंबई पुलिस के सामने पेश हुईं. बता दें कि, अभिनेत्री कंगना रनौत बुधवार को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुई थीं. रनौत को उस पोस्ट (farmers protest social media post) को लेकर यहां उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पुलिस के समक्ष पेश होना था जिसमें उन्होंने किसानों के आंदोलन को कथित रूप से एक अलगाववादी समूह से जोड़ा था.

बता दें कि, एक सिख संगठन की शिकायत के बाद पिछले महीने खार पुलिस थाने में रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

11
कंगना रनौत (फाइल फोटो)

पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था. रनौत के वकील ने बम्बई उच्च न्यायालय (bombay high court) को बताया था कि वह 22 दिसंबर को खार पुलिस के समक्ष पेश होंगी. बुधवार को उनके वकील ने पेश होने के लिए दूसरी तारीख दिये जाने का अनुरोध किया.

11
कंगना रनौत (फाइल फोटो)

रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, उच्च न्यायालय के आदेश की भावना, उद्देश्य और मंशा के अनुसार, हमने जांच अधिकारी से एक पहले की तारीख का अनुरोध किया और हम अदालत की अगली सुनवाई से पहले प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते थे. जांच अधिकारी हमें समायोजित करने के लिए तैयार नहीं थे. उन्होंने न तो मेरे फोन कॉल और न ही संदेशों का ही कोई जवाब दिया, साथ ही उन्होंने उस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया जो उन्हें आदेश के तुरंत बाद भेजा गया था.

उन्होंने कहा, ‘‘अब मेरी मुवक्किल उपलब्ध किसी अन्य निकट तिथि पर उनके सामने पेश होंगी. यदि अधिकारी हमें समय नहीं देते हैं, तो हम इस मामले को फैसला उच्च न्यायालय पर छोड़ देंगे जो इसके गुण-दोष के आधार निर्णय करेगा.

मुंबई पुलिस ने इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय को बताया था कि वह 25 जनवरी, 2022 तक रनौत को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार नहीं करेगी, जिसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन को कथित तौर पर एक अलगाववादी समूह से जोड़ा गया था.

पढ़ें : किसानों पर सोशल मीडिया पोस्ट: मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुईं कंगना

पुलिस का यह बयान तब आया जब उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे में रनौत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का बड़ा सवाल शामिल है और अदालत को उन्हें कुछ अंतरिम राहत देनी होगी.

रनौत ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय का रुख किया था और अपने खिलाफ खार पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था.

Last Updated : Dec 23, 2021, 12:39 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.