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चिंतपूर्णी में 36 साल की विधवा महिला के साथ दुष्कर्म और 4 लाख की रुपये की धोखाधड़ी, मामला दर्ज

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Published : Mar 16, 2023, 6:30 PM IST

चिंतपूर्णी में 36 साल की विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने और करीब 4 लाख रुपये धोखाधड़ी से ठगे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस अधीक्षक अर्जित सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने घटना के संबंध में दुष्कर्म और धोखाधड़ी करने के संबंध में आईपीसी की धारा 376 और 420 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

चिंतपूर्णी थाना
चिंतपूर्णी थाना

चिंतपूर्णी/ऊना: चिंतपूर्णी थाना क्षेत्र के तहत 36 साल की विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने और करीब 4 लाख रुपये धोखाधड़ी से ठगे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर हरियाणा के सिरसा जिले की मंडी डबवाली तहसील के गांव भारूखेड़ा निवासी शमशेर सिंह के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी के करीब 7 साल बाद उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी. इस शादी से उसके दो बच्चे एक बेटा और बेटी हैं.

आरोप है कि पति की मौत के बाद आरोपी शमशेर सिंह ने फेसबुक के जरिए उसके साथ यह कहते हुए संपर्क किया कि वह उसके पति का पुराना दोस्त है. इसी आधार पर उसने महिला के साथ बातचीत करना बढ़ा दिया, जबकि महिला ने भी उसे पति का दोस्त जानकर विश्वास किया. इसी दौरान आरोपी प्रदीप कुमार नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ पीड़िता के घर रहने आया. जहां पर उसने महिला को विश्वास में लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि उसके साथ शादी करने का भी भरोसा दिलाया. इतना ही नहीं आरोपी ने महिला को विश्वास में लेकर उसके पति की मौत के बाद सरकार की तरफ से मिली करीब 4 लाखों रुपये की राशि भी धीरे-धीरे करके धोखे से हड़प ली.

आरोपी ने महिला के इस पैसे से घर के लिए बहुत सारा सामान और अपने लिए एक मोटर साइकिल खरीदी. जब महिला ने आरोपी को शादी करने के लिए कहा तो उसने महिला को धमकाना शुरू कर दिया. महिला ने बताया कि आरोपी उसे हमेशा अंतरंग पलों के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप कराता रहा, जबकि इसी दौरान आरोपी ने नवंबर 2022 में हरियाणा की ही एक युवती के साथ शादी भी रचा ली. महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत में इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है. पुलिस अधीक्षक अर्जित सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने घटना के संबंध में दुष्कर्म और धोखाधड़ी करने के संबंध में आईपीसी की धारा 376 और 420 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

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