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हिमाचल कैबिनेट के फैसले: लोक निर्माण विभाग में भरे जाएंगे 85 पद, स्कूलों में नियुक्त होंगे 2600 गेस्ट टीचर

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 12, 2024, 5:26 PM IST

Updated : Jan 12, 2024, 5:39 PM IST

Himachal Cabinet Decisions
Himachal Cabinet Decisions

Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. सभी महत्वपूर्ण फैसले जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में 'वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर' को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मंडी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद और सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की.

कैबिनेट बैठक में हमीरपुर जिले में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह योग्य उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने और संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की.

कैबिनेट बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई. इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की. इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग और जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया. इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा. कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की. इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लंबित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी.

मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की. इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म फेसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा. साथ ही इसके लिए एक समर्पित वैब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा.

बैठक में कुल्लू जिले में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इससे प्राप्त लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे. मंत्रिमंडल में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई. यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा.

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Last Updated :Jan 12, 2024, 5:39 PM IST
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