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भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के गांव प्रीणी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, हाईकोर्ट ने दिए डिमार्केशन के आदेश

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Published : Jul 1, 2023, 9:55 AM IST

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पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रीणी गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने जमीन की डिमार्केशन के आदेश जारी किया और डिमार्केशन की रिपोर्ट सील्ड कवर में अदालत में पेश करने को कहा. पढ़िए पूरी खबर...

शिमला: देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेताओं में शुमार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा घर कुल्लू के प्रीणी गांव में है. अटल बिहारी वाजपेयी को प्रीणी गांव बेहद पसंद था और वे अक्सर यहां आया करते थे. अटल बिहारी वाजपेयी के इसी प्रीणी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हो गए हैं. सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर एक मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने जमीन की डिमार्केशन के आदेश जारी किए हैं. साथ ही डिमार्केशन की रिपोर्ट सील्ड कवर में अदालत में पेश करने के लिए कहा है.

हिमाचल हाईकोर्ट ने मनाली के तहसीलदार को इलाके की डिमार्केशन के लिए आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ये डिमार्केशन कुल्लू जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव की उपस्थिति में की जाए. अदालत ने प्रीणी गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत वाली याचिका की सुनवाई पर ये आदेश जारी किए हैं. मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि निजी प्रतिवादी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया था. इस कब्जे को 20 नवम्बर 2019 को हटा दिया गया था. बाद में तहसीलदार मनाली ने 28 फरवरी 2023 को जांच में पाया कि प्रतिवादी ने फिर से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है.

हाईकोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता समेत निजी प्रतिवादी और अन्य लोगों द्वारा किए अवैध कब्जों की सारी हकीकत जानने के लिए जरूरी डिमार्केशन के आदेश दिए. हाईकोर्ट ने गांव से गुजरने वाली कुहल सहित आसपास के क्षेत्र की डिमार्केशन करने को भी कहा है. अदालत ने कहा कि ये डिमार्केशन 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू की जाए. इसके अलावा जिला कुल्लू लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव को डिमार्केशन की रिपोर्ट सील्ड कवर में अदालत भेजने के लिए कहा गया है. अब मामले पर आगामी सुनवाई 3 अगस्त को होगी.

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