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हिमाचल हाईकोर्ट की फैसले पर रोक, जानें बीएड डिग्री धारक किन पदों की रेस से हुए बाहर

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Published : Jan 7, 2022, 7:59 PM IST

Himachal HC has stayed its decision
हिमाचल हाईकोर्ट की फैसले पर रोक

प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा (Himachal High Court stayed)दी है. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए. 26 नवंबर को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित नियम एलिमेंटरी शिक्षा विभाग के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते है.ज्ञात रहे कि एनसीटीई के नियमों के तहत बीएड डिग्री धारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाये गए .अतः उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात 6 महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना(bridge course is mandatory after B.Ed.) होगा.

शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा (Himachal High Court stayed)दी है. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए. 26 नवंबर को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित नियम एलिमेंटरी शिक्षा विभाग के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते है.

कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को यह आदेश भी दिए थे कि वह 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे. कोर्ट के फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे ,परन्तु इस फैसले पर रोक के पश्चात बीएड डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए रेस से बाहर हो गए.

उल्लेखनीय है कि बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए ,क्योंकि वो बीएड डिग्री धारक होने के साथ साथ टेट उतीर्ण भी और एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते है. ज्ञात रहे कि एनसीटीई के नियमों के तहत बीएड डिग्री धारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाये गए .अतः उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात 6 महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना(bridge course is mandatory after B.Ed.) होगा.

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