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वाहन चलाते समय नियमों की अनदेखी पड़ेगी और भारी, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को मिली मंजूरी

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Published : Feb 24, 2021, 11:42 AM IST

Updated : Feb 24, 2021, 2:03 PM IST

शिमला में मंगलवार को आयोजित हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को मंजूरी दे दी है. ज्यादातर निमयों में सरकारी की ओर से चालान की न्यूनतम राशि ही तय की है. इसके अलावा अब डिजिटल ऐप के माध्यम से ड्राविंग लाइसेंस और आरसी चेकिंग पर दिखाया जा सकता है.

cabinet meeting himachal pradesh
cabinet meeting himachal pradesh

शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को मंजूरी दे दी है. हालांकि प्रदेश सरकार ने प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम दरों को मंजूरी दी है. उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये जुर्माना देना होगा. इसमें परिवहन विभाग ने 750 रुपये यानी बीच की राशि तय की है. इसी प्रकार अधिकाश चालान में न्यूनतम राशि ही की गई है. इसके अलावा अब डिजिटल ऐप के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी चेकिंग पर दिखाया जा सकता है.

अब से यह होगी जुर्माना राशि

  • नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये
  • दोपहिया वाहन पर क्षमता से अधिक सवारी पर 500 रुपये
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना 5,000 रुपये
  • खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 रुपये
  • ड्राइविंग के दौरान फोन सुनने 5,000 रुपये जुर्माना
  • बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना 1,000 रुपये जुर्माना
  • शराब पीकर गाड़ी चलाना 10,000 रुपये जुर्माना

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Last Updated : Feb 24, 2021, 2:03 PM IST
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