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HP Cabinet Decisions: जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को मिलेगी नौतोड़ भूमि, पढ़ें कैबिनेट के सभी फैसले

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Published : Jul 25, 2023, 10:56 PM IST

Himachal cabinet decisions
Himachal cabinet decisions

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला स्थित सचिवालय में आयोजित की गई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर... (HP Cabinet Decisions).

शिमला: प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है. इसके लिए हिमाचल में लागू वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) को सस्पेंड करने की सिफारिश राज्यपाल से कैबिनेट ने की है. संविधान में इसका प्रावधान है, हिमाचल में 2018 तक यह प्रावधान लागू था, लेकिन इसको बाद इसको लागू नहीं किया गया.

बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौतोड़ अधिनियम को लागू करने का फैसला किया था जो कि 2018 तक लागू रहा. साल 2017 में भाजपा सरकार सत्ता में आई और 2018 में मात्र एक ही केस नौतोड़ का मंजूर किया. इसके बाद भाजपा सरकार ने इस प्रावधान को लागू नहीं किया . हालांकि कई बार जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक के माध्यम से भाजपा सरकार इसे लागू करने का आग्रह किया जाता रहा, लेकिन इसे लागू न कर जनजातीय लोगों के अधिकारों का हनन किया गया.

जगत सिंह नेगी ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. इसके तहत अब 20 बीघा से कम जमीन वाले लोगों को नौतोड़ मिल सकेगा. सरकार ने कुछ शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम, 1968 को दो वर्षों के लिए कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है. नौतोड़ वाली भूमि नेशनल पार्क, अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व), सामुदायिक संरक्षित (कम्युनिटी रिजर्व), वन संरक्षित, डीपीएफ के तहत नहीं होनी चाहिए. नौतोड़ के लिए प्रस्तावित भूमि में खड़े पेड़ों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह भूमि केवल घरेलू उपयोग के लिए ही उपलब्ध करवाई जाएगी और संबंधित व्यक्ति की किसी भी प्रकार के वन अपराधों में संलग्नता नहीं होनी चाहिए. जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में करीब 25000 मामले नौतोड़ के पेंडिंग पड़े हुए है. सरकार के इस फैसले से उनको राहत मिलेगी, वहीं नए आवेदन करने वालों को भी नौतोड़ मिल सकेगा.

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ करने पर फैसला लिया गया. इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी ज़िलों में स्थित बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त तीखी ढलानों में भूक्षरण इत्यादि पर भी रोक लगाई जा सकेगी. यह भी निर्णय लिया गया कि चयनित क्षेत्रों का सात वर्षों तक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा और पौधारोपण और रखरखाव का यह कार्य आउटसोर्स आधार पर किया जाएगा, जिसमें स्थानीय निवासियों को भी शामिल किया जाएगा.

आईजीएमसी के कैजुअल्टी को इमरजेंसी विभाग बनाने का फैसला: कैबिनेट ने आईजीएमसी में कैजुअल्टी को इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी मेडिसन विभाग के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के अतिरिक्त 136 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया. इससे संबंधित सभी छह विभागों न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, अनेस्थेसिया, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी में तीन चरणों में चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी.

नगर निकायों के लिए 87 पद भरेगी सरकार: कैबिनेट की बैठक में राज्य के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के दृष्टिगत राजस्व विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया. कैबिनेट मंडी जिला के धर्मपुर एवं पधर में नए स्थापित सिविल कोर्ट और नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पावंटा साहिब और रोहड़ू में नव स्थापित अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायालय में सहायक जिला न्यायवादी के पद सृजित करने और पोस्को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में उप ज़िला न्यायवादी के सात पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की. कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की.

हेलीकाप्टर लीज पर लेगी सरकार: कैबिनेट ने हेलीकॉप्टर लीज पर लेने का भी फैसला लिया है. सरकार पांच सीटर हेलीकॉप्टर लीज पर लेगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी करने का भी निर्णय लिया. बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का समुचित रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर का रखरखाव नियम, 2023 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इस बैठक में हिमाचल प्रदेश लीज नियम-2013 पर भी एक प्रस्तुतिकरण दिया गया. जल विद्युत परियोजनाओं को लीज प्रदान करने के मुद्दे का समग्र रूप से परीक्षण करने और इनसे ली जाने वाली पट्टे की राशि के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने राज्य में लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के लिए ली जाने वाली राशि को युक्तिकरण करने और बढ़ाने को भी स्वीकृति दी. कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय जीएसटी एक्ट की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट-2023 को भी स्वीकृति दी.

क्लर्क पदों के आरएंडपी रूल्ज में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं: एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि सचिवालय में लिपिक पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियम में बदलाव करने संबंधी राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस बारे में सचिवालय कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधिमंडल मिला था और मुख्यमंत्री ने उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करवा दिया है. प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यूनियन को आश्वस्त किया है कि भ्रामक सूचना एवं अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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