हिमाचल से बाहरी राज्यों को बल्क में बेचा डीजल, पेट्रोल पंप पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना

author img

By

Published : Jan 5, 2023, 9:26 PM IST

Updated : Jan 5, 2023, 9:37 PM IST

Baddi petrol pump fined One crore
Baddi petrol pump fined One crore ()

सोलन जिले के बद्दी से एक पेट्रोल पंप द्वारा बाहरी राज्यों को बल्क में डीजल बेचने का मामला सामने आया है. मामले में कार्रवाई करते हुए हिमाचल कर एवं आबकारी विभाग ने पेट्रोल पंप पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया (Baddi petrol pump fined One crore) है.

शिमला: बाहरी राज्यों को बिना टैक्स चुकाए डीजल बेचने के मामले में हिमाचल कर एवं आबकारी विभाग ने एक पेट्रोल पर एक करोड़ का जुर्मना लगाया (Baddi petrol pump fined One crore) है. पेट्रोल पंप से बाहरी राज्यों को टैंकरों के जरिए डीजल बेचा गया, लेकिन इस पर पेट्रोल पंप ने वैट नहीं दिया. अब विभाग ने पेट्रोल पंप मालिक को टैक्स सहित एक करोड़ का जुर्माना लगाया है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले डीजल सस्ता है. जिस कारण इसे बाहर बेचा जा रहा है. यहां से इसकी तस्करी पड़ोसी राज्यों में की जा रही है.

ऐसे ही एक मामला सोलन जिले के तहत बदी-नालागढ़ से भी सामने आया है. जहां पड़ोसी राज्यों को डीजल बेचा जा रहा था. कर एवं आबकारी विभाग ने पेट्रोल पंप मालिक को नोटिस जारी करते हुए, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका (Petrol Pump fined in Baddi for selling bulk diesel ) है. नियमानुसार, किसी राज्य के डिपो से अगर कोई पेट्रोल पंप संचालक तेल खरीदता है, तो बाहरी राज्य में उसको बेचने पर अलग से वैट चुकाना पड़ता है. लेकिन, अधिकारियों के मुताबिक इस पेट्रोल पंप मालिक ने ऐसा नहीं किया.

बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग ने जब पंप के बिलों की चेकिंग की तो पाया कि कि इसने मई से लेकर दिसंबर तक करीब नौ करोड़ का डीजल बल्क मात्रा में बाहरी राज्यों को बेच दिया. हिमाचल में डीजल बाहरी राज्यों से सस्ता है. इसलिए इस डीजल को बाहरी राज्यों को बेचा गया. पेट्रोल पंपों से बड़े कारखानों और निमार्ण कार्यों के लिए इंडियन आयल निगम की मंजूरी के बाद ही टैंकरों को भरने की अनुमति दी जाती हैं. यह टैंकर छोटे होते हैं.

इसी तरह बाहर की गाड़ियां हिमाचल में पेट्रोल या डीजल अपने टंकी में भर सकती हैं, लेकिन टैंकरों में यहां से बाहर तेल नहीं ले जाया जा सकता. अगर कोई पंप संचालक तेल बाहर बेचता भी है तो उसको इस पर वैट चुकाना होता है. जो कि इस मामले में नहीं किया गया. यही वजह है कि इस मामले में आबकारी विभाग ने पेट्रोल पंप मालिक को नोटिस जारी कर टैक्स सहित करीब एक करोड़ का जुर्माना लगाया है. हिमाचल कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त युनूस (Himachal Tax and Excise Department) ने बताया कि इस मामले में पेट्रोल पंप मालिक पर जुर्माना लगाया गया है. विभाग द्वारा आगे की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हमीरपुर में नन्हे वैज्ञानिकों ने पेश किए अनूठे मॉडल, राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होंगे बेहतर अविष्कार

Last Updated :Jan 5, 2023, 9:37 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.