ETV Bharat / state

चरस तस्करी का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5 साल के कारावास की सजा

author img

By

Published : Nov 15, 2019, 12:58 PM IST

धर्मशाला कोर्ट

धर्मशाला में 2011 में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करी के आरोपी को धर्मशाला कोर्ट ने पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के धर्मशाला जिला कोर्ट में चरस के साथ गिरफ्तार किए गए चंबा निवासी को दोष सिद्ध होने पर पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी.

चरस तस्करी का ये मामला आठ साल पुराना है. मामले को लेकर जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 10 नवंबर 2011 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सराह क्षेत्र में एक व्यक्ति चरस के साथ घूम रहा है.

वीडियो रिपोर्ट.

वहीं, जब पुलिस टीम गश्त पर निकली तो सराह में जान मोहम्मद निवासी जिला चंबा एक बैग लेकर घूम रहा था. शक के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर उसके बैग से 750 ग्राम चरस बरामद हुई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Intro:धर्मशाला- धर्मशाला जिला न्यायालय में चरस के साथ गिरफ्तार किए गए चंबा निवासी को दोष सिद्ध होने पर पांच साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह सजा विशेष जज पारस डोगर की अदालत ने सुनाई है। वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 10 नवंबर 2011 को पुलिस की सूचना मिली थी कि सराह क्षेत्र में एक व्यक्ति चरस के साथ घूम रहा है। वहीं, जब पुलिस टीम गश्त पर निकली तो सराह में जान मोहम्मद निवासी राख तहसील और जिला चंबा एक बैग लेकर घूम रहा था।
Body:जैसे ही उनकी नजर पुलिस टीम पर पड़ी तो वह झाड़ियों की ओर जाने लगा। इस दौरान पुलिस ने उसे रोका और शक के आधार पर तलाशी ली तो बैग में एक केरी बैग डाला था, जिसमें से 750 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
Conclusion:
वहीं, पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी जिला न्यायवादी विजिलेंस भुवनेश मन्हास ने की और न्यायालय में कुल नौ गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष जज पारस डोगर ने आरोपी जान मोहम्मद निवासी राख तहसील व जिला चंबा को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.