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नगर परिषद हमीरपुर के हाउस में उठेगा लावारिस कुत्तों का मुद्दा, पशुपालन विभाग के साथ चलाया जाएगा ज्वाइंट ऑपरेशन

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Published : Nov 29, 2022, 4:30 PM IST

हमीरपुर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से आए दिन लोगों को दो चार होना पड़ता है. ऐसे में अब चुनावी आचार संहिता हटते ही नगर परिषद में विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा. जिसमें कुत्तों के पंजीकरण को लेकर नियम बनाए जाएंगे और वार्षिक शुल्क सहित कुत्तों की टीकाकरण की भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी. (issue of stray dogs in hamirpur )

stray dogs in hamirpur
stray dogs in hamirpur

हमीरपुर: हमीरपुर जिले में आवारा कुत्तों के द्वारा काटने के कारण 3 वर्षीय बच्ची की मौत मामले पर नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया है. चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद नगर परिषद एक विशेष बैठक का आयोजन करेगा, जिसमें आवारा कुत्तों के पंजीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा. नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में घर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. जिसके लिए बैठक में सभी पार्षदों के साथ चर्चा की जाएगी और नियमावली तैयार की जाएगी. (issue of stray dogs in hamirpur )

गौरतलब है कि हमीरपुर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से आए दिन लोगों को दो चार होना पड़ता है. लोगों द्वारा इस संबंध में नगर परिषद सहित जिला प्रशासन को भी अवगत करवाया गया है. लेकिन आवारा कुत्तों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और पिछले 2 दिन पहले हुई घटना से अब प्रशासन सहित नगर परिषद हरकत में आया है. वहीं, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता ने बताया कि 2012 तक हमीरपुर जिले में 8 पालतू कुत्तों का पंजीकरण हुआ है उसके बाद लोगों की असक्रियता के चलते प्रक्रिया पूरी तरह से ठप्प पड़ी है. (Stray dog problem in Hamirpur)

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अक्षित गुप्ता ने बताया (Nagar Parishad Hamirpur) कि चुनावी आचार संहिता हटते ही नगर परिषद में विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा. जिसमें कुत्तों के पंजीकरण को लेकर नियम बनाए जाएंगे और वार्षिक शुल्क सहित कुत्तों की टीकाकरण की भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी. वहीं, उन्होंने बताया कि आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने के लिए पशुपालन विभाग और नगर परिषद के संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा जिसमें कुत्तों को पकड़ने के अलावा उनकी नसबंदी भी की जाएगी. उन्होंने बताया कि नगर परिषद अधिनियम के तहत अगर कोई पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान भी है.

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