बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अब सालाना आय सीमा 50 हजार रुपए व ग्राम सभा के अनुमोदन की शर्त को खत्म कर दिया गया है नियमों में आवश्यक संशोधन कर राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनभत्ता में आवश्यक संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है अब पात्र लोग ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से फार्म भरकर पेंशन के लिए विभाग के समक्ष आवेदन कर सकेंगे जिसके साथ उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन संलग्न करना होगा कि वे सरकारी पेंशनधारक नहीं और न ही आयकरदाता हैंनोटिफिकेशन 11 मई को की गई जारी राज्य की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद पेंशन के लिए तय सालाना आय को खत्म करने की घोषणा की थी जिसकी नोटिफिकेशन 11 मई को सभी जिला कल्याण अधिकारियों को जारी कर दी गई है पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदकों ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव के साथ फार्म संलग्र कर तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था साथ ही पेंशन के लिए आय सीमा भी पचास हजार रुपए निर्धारित थीदिव्यांग और बुजुर्गों की परेशानी खत्म निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफी वक्त लग जाता था जिसके चलते दिव्यांगों व बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता था नियमानुसार 70 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग 70 प्रतिशत से ऊपर के दिव्यांगजन और बीपीएल कैटेगरी के लिए ही सालाना आय व ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव की छूट थी जबकि यह क्राइटेरिया विधवाओं 70 प्रतिशत से कम दिव्यांग 70 साल आयु वर्ग से नीचे के बुजुर्गों के लिए लागू था सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने सालाना आय सीमा व ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है बिलासपुर में 47335 पेंशन धारक जिला कल्याण अधिकारी रमेश चंद बंसल ने नोटिफिकेशन जारी होने की पुष्टि की है उन्होंने बताया कि अब ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत पात्र लोग पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे इसके लिए उन्हें विभाग की बेवसाईट या फिर किसी भी लोकमित्र केंद्र में जाकर ऑनलाईन फार्म भर सकेंगे फार्म के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन संलग्र करना होगा कि वे सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे और न ही आयकरदाता हैं उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में 47335 पेंशन धारक हैं जिनमें 4 ट्रांसजेंडर शामिल हैंये भी पढ़ें सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर इस वर्ष खर्च होंगे 1300 करोड़ रुपए सरवीण चौधरी