ETV Bharat / city

दिव्यांग कोटे में पदों को भरने में गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड से रिकॉड मांगा

author img

By

Published : Sep 10, 2022, 7:27 AM IST

( Himachal High Court) हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड में दिव्यांग कोटे से टी-मेट के 30 पदों को भरने वाली चयन प्रक्रिया का पूरा रिकाॅर्ड तलब किया है. 29 सितंबर तक सारा रिकाॅर्ड कोर्ट के (himachal high court summoned the record) समक्ष पेश करना होगा.

Himachal High Court
Himachal High Court

शिमला: हाईकोर्ट ने (Himachal High Court) बिजली बोर्ड में दिव्यांग कोटे से टी-मेट के 30 पदों को भरने वाली चयन प्रक्रिया का पूरा रिकाॅर्ड तलब किया है. चयन कमेटी पर दिव्यांगों के कोटे को भरने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाने (himachal high court summoned the record) वाली याचिका में न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 29 सितंबर तक सारा रिकाॅर्ड कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने प्रार्थी सहित सभी चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव और आय प्रमाण पत्र भी पेश करने को कहा है. मामले केअनुसार वर्ष 2012 में दिव्यांग कोटे के तहत 30 पद भरे गए थे. प्रार्थी सुरेश कुमार ने दिव्यांग कोटे से आवेदन किया और 25 मार्च, 2012 को जारी पत्र के अनुसार उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया.

फिर 30 अप्रैल को प्रार्थी का साक्षात्कार हुआ और उसे चयन समिति द्वारा कुछ प्रमाण पत्र पेश करने को कहा. रिजल्ट आने पर प्रार्थी का चयन नहीं हुआ तो उसने आरटीआई के माध्यम से चयन संबंधी जानकारी मांगी. आरटीआई से पता चला कि उसे अनुभव और आय प्रमाण पत्र के नंबर नहीं दिए गए, जबकि कुछ अभ्यर्थियों को बिना अनुभव के भी नंबर दे दिए गए. एक अभ्यर्थी जिसने 11.45 अंक प्राप्त किए, उसे चयन समिति ने 12.45 अंक देकर टी-मेट के पद के लिए चयनित कर दिया. प्रार्थी ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां खारिज करने की गुहार लगाते हुए उसे अनुभव व आय प्रमाण पत्र के नंबर देने की मांग की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.