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धूमल के खिलाफ मानहानि मामला: विक्रमादित्य के वक्तव्य के बाद हाईकोर्ट से मामला वापस लेने की अनुमति

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Published : Sep 15, 2021, 9:28 PM IST

कांग्रेस नेता और हिमाचल के छह बार के मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल व अन्यों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दाखिल किया था. हाईकोर्ट ने स्व. वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के वक्तव्य के बाद मामले को वापिस लेने की अनुमति प्रदान कर दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने मामले में अनुमति प्रदान की है. वहीं, विक्रमादित्य सिंह के वक्तव्य के बाद हाईकोर्ट ने शिमला में सीजेएम की अदालत से आपराधिक मानहानि वाला मामला वापस लिए जाने की इजाजत दे दी.

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हिमाचल हाईकोर्ट (फाइल फोटो).

शिमला: हिमाचल की राजनीति के दो दिग्गजों के बीच एक अदालती मामला अब आगे नहीं बढ़ेगा. कांग्रेस नेता और हिमाचल के छह बार के मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल व अन्यों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दाखिल किया था. हाईकोर्ट ने स्व. वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के वक्तव्य के बाद मामले को वापिस लेने की अनुमति प्रदान कर दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने मामले में अनुमति प्रदान की है.

वहीं, विक्रमादित्य सिंह के वक्तव्य के बाद हाईकोर्ट ने शिमला में सीजेएम की अदालत से आपराधिक मानहानि वाला मामला वापस लिए जाने की इजाजत दे दी. यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व सीएम व भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल तथा अन्यों ने इस संदर्भ में उनके खिलाफ दाखिल किए गए आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की तरफ से जारी समन आदेश के हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रेम कुमार धूमल व अन्यों के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगा रखी थी.

पूर्व में शिमला में सीजेएम की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल, अरुण धूमल और अनुराग ठाकुर के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का यह मामला दर्ज करवाया था. इसी से जुड़े अन्य घटनाक्रम में प्रार्थी स्व. वीरभद्र सिंह ने प्रेम कुमार धूमल और अरुण जेटली के खिलाफ अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन जून 2014 को वीरभद्र सिंह ने इनमें से अरुण जेटली के खिलाफ मामला वापिस ले लिया था.

उसके बाद सीजेएम शिमला ने सितंबर 2014 को वीरभद्र सिंह द्वारा इस मामले में गवाहों के प्रारम्भिक बयान दर्ज करवाए जाने के बाद प्रतिवादियों को तलब किया था. अब वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के वक्तव्य के बाद हाईकोर्ट ने अनुमति दी है कि निचली अदालत से इस मामले को वापस लिया जाए.

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