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सिरमौर में महिला से दुष्कर्म के दोषी को अदालत से सुनाई 7 साल की सजा

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Published : Aug 27, 2022, 10:54 PM IST

Updated : Aug 28, 2022, 9:32 AM IST

Sirmaur District Court
सिरमौर जिला कोर्ट

Sirmaur District Court, जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की कैद और भिन्न धाराओं में 12,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. मामला 20 अप्रैल 2018 का है. पढे़ं पूरा मामला..

नाहन: जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने (Court Complex Nahan) दोषी को सात साल की कैद और विभिन्न धाराओं में 12,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि मामला 20 अप्रैल 2018 का है.

उन्होंने बताया कि (Sirmaur District Court sentenced the accused) आरोपी राम प्रकाश, पुत्र बहादुर सिंह निवासी कटोल्ड, तहसील नाहन, ने एक महिला से जंगल में जबरन दुष्कर्म को अंजाम दिया था. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला (woman rape Case in Sirmaur) दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया. जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता 376 के तहत सात साल की कैद व 10,000 का जुर्माना, धारा 323 के तहत एक माह का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह की साधारण कैद व 500 रुपये जुर्माना और एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत एक साल का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है.

उन्होंने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अदालत ने 21 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को ये सजा सुनाई है.

नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी को 3 साल की सजा: वहीं, एक अन्य मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अरविंद कुमार ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 3 वर्ष का कारावास व 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. उप जिला न्यायवादी जोगिंदर सिंह ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी राज कुमार जो हरियाणा के अवाला जिले के नारायणगढ़ का रहने वाला है उसने त्रिलोकपुर में दर्जी की दुकान में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया. इसके बाद नाबालिग किसी तरह वहां से निकल गई.

उपजिला न्यायवादी जोगिंदर सिंह ने बताया कि आईपीसी 342 के तहत दोषी को छह माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना की सजा दी गई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जबकि पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 साल की सजा 2 हजार जुर्माना किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. उपजिला नयायवादी ने बताया कि दोषी ने 28 दिसंबर 2016 को त्रिलोकपुर स्कूल के समीप दुष्कर्म के प्रयास की घटना को अंजाम दिया था. नाबालिग और उसके परिजनों की शिकायत पर कालाअंब पुलिस थाना में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई थी. उसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया गया था.

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Last Updated :Aug 28, 2022, 9:32 AM IST
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