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बिलासपुर में चार खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, विभाग ने जारी किया नोटिस

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Published : Dec 9, 2020, 10:26 AM IST

Updated : Dec 9, 2020, 11:21 AM IST

बिलासपुर में विभिन्न क्षेत्रों से जांच के लिए भरे चार खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल पाए गए हैं. फूड एंड सेफ्टी विभाग बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा.

फूड एंड सेफ्टी विभाग बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप
फूड एंड सेफ्टी विभाग बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप

बिलासपुर: जिला में फूड एंड सेफ्टी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है. सैंपल प्रक्रिया भरने के बाद अब लैब से रिपोर्ट आना भी शुरू हो गई है. जिला के विभिन्न क्षेत्रों से जांच के लिए भरे चार सैंपल फेल पाए गए हैं. यह खाद्य पदार्थ तीन नमकीन सहित एक बिस्कुट का है. विभाग ने उक्त निर्माता कंपनी को बतौर नोटिस भी जारी कर दिया है साथ ही जल्द ही नोटिस में उनसे जवाब तलब भी किया गया है.

लाखों रुपये तक का लग सकता है जुर्माना

जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि उक्त निर्माता कंपनियों को विभाग की ओर से हजारों से लाखों रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. फूड एंड सेफ्टी विभाग बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा. दिवाली के दौरान भी शहर सहित जिलाभर की मिठाई दुकानों से सैंपल भरे गए थे. सारे सैंपल जांच लैब कंडाघाट में भेज दिए गए हैं.

वीडियो

आम जनता से सहायक आयुक्त ने की अपील

महेश कश्यप ने बिलासपुर की समस्त जनता से भी आग्रह किया है कि अगर आपके आस पास के क्षेत्र में मिठाई सहित अन्य किसी खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है तो तुरंत इसकी जानकारी विभाग को दें. खाद्य पदार्थां की जांच के लिए बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप अपनी टीम के साथ जिलाभर की दुकानों में विजिट करते रहते हैं. ऐसे में अगर कहीं भी कोई मिलावट या फिर गंदगी पाई जाती है तो तुरंत मौके पर ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

सैंपल रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई

सहायक आयुक्त ने बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है. सैंपल फेल पाया जाता है तो पहले चरण में उक्त दुकानदार सहित निर्माणधीन कंपनी को नोटिस जारी कर जबाव मांगा जाता है. उसके बाद विभाग द्वारा उक्त दुकानदार सहित कंपनी को जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रहता है.

दुकान में गंदगी पाए जाने पर भी हो सकती है कार्रवाई

फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों में अगर गंदगी भी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने फास्ट फूड बेचने वालों से अपील की है कि अपनी दुकानों के किचन को साफ-सुथरा रखें. इसी के साथ दुकान में कार्य करने वाले वर्करों का मेडिकल भी अनिवार्य किया है. इन सभी की जानकारी विभाग के पास होना आवश्यक है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता व पूर्व मंत्री रघुराज का निधन, कसौली विस से 5 बार रहे थे MLA

बिलासपुर: जिला में फूड एंड सेफ्टी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है. सैंपल प्रक्रिया भरने के बाद अब लैब से रिपोर्ट आना भी शुरू हो गई है. जिला के विभिन्न क्षेत्रों से जांच के लिए भरे चार सैंपल फेल पाए गए हैं. यह खाद्य पदार्थ तीन नमकीन सहित एक बिस्कुट का है. विभाग ने उक्त निर्माता कंपनी को बतौर नोटिस भी जारी कर दिया है साथ ही जल्द ही नोटिस में उनसे जवाब तलब भी किया गया है.

लाखों रुपये तक का लग सकता है जुर्माना

जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि उक्त निर्माता कंपनियों को विभाग की ओर से हजारों से लाखों रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. फूड एंड सेफ्टी विभाग बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा. दिवाली के दौरान भी शहर सहित जिलाभर की मिठाई दुकानों से सैंपल भरे गए थे. सारे सैंपल जांच लैब कंडाघाट में भेज दिए गए हैं.

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आम जनता से सहायक आयुक्त ने की अपील

महेश कश्यप ने बिलासपुर की समस्त जनता से भी आग्रह किया है कि अगर आपके आस पास के क्षेत्र में मिठाई सहित अन्य किसी खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है तो तुरंत इसकी जानकारी विभाग को दें. खाद्य पदार्थां की जांच के लिए बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप अपनी टीम के साथ जिलाभर की दुकानों में विजिट करते रहते हैं. ऐसे में अगर कहीं भी कोई मिलावट या फिर गंदगी पाई जाती है तो तुरंत मौके पर ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

सैंपल रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई

सहायक आयुक्त ने बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है. सैंपल फेल पाया जाता है तो पहले चरण में उक्त दुकानदार सहित निर्माणधीन कंपनी को नोटिस जारी कर जबाव मांगा जाता है. उसके बाद विभाग द्वारा उक्त दुकानदार सहित कंपनी को जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रहता है.

दुकान में गंदगी पाए जाने पर भी हो सकती है कार्रवाई

फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों में अगर गंदगी भी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने फास्ट फूड बेचने वालों से अपील की है कि अपनी दुकानों के किचन को साफ-सुथरा रखें. इसी के साथ दुकान में कार्य करने वाले वर्करों का मेडिकल भी अनिवार्य किया है. इन सभी की जानकारी विभाग के पास होना आवश्यक है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता व पूर्व मंत्री रघुराज का निधन, कसौली विस से 5 बार रहे थे MLA

Last Updated : Dec 9, 2020, 11:21 AM IST
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