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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्‍लास्टिक प्रयोग करने पर वसूला साढ़े 6 हजार जुर्माना

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Published : Jul 12, 2022, 5:29 PM IST

pollution control board in Bilaspur
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंडी व बिलासपुर (banned single use plastic) जिले की दुकानों का (pollution control board in Bilaspur) निरीक्षण कर नियमों की अवेहलना करने वालों पर कार्रवाई की है. मंडी व बिलासपुर में बोर्ड ने साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना वसूला है. साथ ही मौके पर डेढ़ किलो सिंगल प्लास्टिक का सामान भी जब्त किया है.

बिलासपुर: एक जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी कुछ दुकानदार इसकी पालना नहीं कर रहे हैं. ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मंडी व बिलासपुर जिले की दुकानों का निरीक्षण कर नियमों की अवेहलना करने वालों पर कार्रवाई की है. मंडी व बिलासपुर में बोर्ड ने साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना वसूला है. साथ ही मौके पर डेढ़ किलो सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान भी जब्त (Single use plastic goods seized in Bilaspur) किया है.

खबर की पुष्टि करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता अतुल परमार ने बताया कि (pollution control board in Bilaspur) अभी तक बोर्ड ने मंडी शहर, नेरचैक, डडौर व बिलासपुर शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण किया हुआ है. वहीं, इस तरह का जांच अभियान लगातार जारी है. उन्होंने बताया कि इसमें पब्लिक हेल्थ सहित नगर परिषद की टीमों का गठन किया गया है. इन टीम की ओर से अपने संबंधित एरिया में छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है.

वीडियो.

वहीं, उन्होंने बिलासपुर व मंडी जिले के उद्योगपतियों को भी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी उद्योग सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) बनाते हुए पकड़ा जाता है अथवा सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते हुए प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ ही पूरा सामान जब्त किया जाएगा. साथ ही उद्योगों को सील किया जाएगा.

आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है: सरकार एवं एनजीटी की ओर से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है. इन आदेशों की अवहेलना के दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है. सरकार एवं एनजीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए. इससे कम मोटाई वाली प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध किया गया है.

महाविद्यालयों में जाकर किया जाएगा जागरूक: सिंगल यूज प्लास्टिक (banned single use plastic) के इस्तेमाल पर रोक के लिए स्कूल व महाविद्यालयों में निबंध लेखन, पेंटिंग आदि जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए. उन्होंने जिला के नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने का आह्वान किया है.

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