नई दिल्ली : सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने (linking PAN with Aadhaar) की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है. एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई. इससे करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय मिल सकेगा. पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च थी.
बयान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपनी आधार संख्या की जानकारी दे सकेगा. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति जिसे एक जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और वह आधार नंबर पाने का पात्र है, उसे संबंधित प्राधिकरण को तय शुल्क के भुगतान के साथ 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार नंबर की जानकारी देने की जरूरत होगी.
ऐसा करने पर विफल होने पर एक अप्रैल, 2023 से उनपर जुर्माना लग सकता है. अब पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है. एक जुलाई, 2023 से ऐसे करदाता जो अपने आधार की जानकारी देने में विफल रहे हैं उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 से पैन को आधार से जोड़ने पर 500 रुपये का शुल्क लगाया था और बाद में इसे 1 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया था. अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है.
1 जुलाई 2023 से बिना आधार से लिंक वाले पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे. एक बार पैन के निष्क्रिय हो जाने पर, संबंधित करदाता न तो टैक्स रिफंड और न ही उस पर ब्याज का दावा कर पाएगा. साथ ही उनसे हाई रेट पर टीडीएस और टीसीएस की कटौती की जाएगी. वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है.
पिछले हफ्ते, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को छह महीने बढ़ाने और 1,000 रुपये के शुल्क को हटाने का आग्रह किया था.
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(PTI)