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यमुनानगर: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 188 स्टोन क्रशर को दिया नोटिस

यमुनानगर के 188 स्टोन क्रशर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस दिया है. इसके बाद क्रशर जोन में खलबली मची हुई है. क्रशर जोन में बड़े स्तर पर खनन का काम चलता है.

State pollution control board notice to stone crusher zone in yamunanagar
State pollution control board notice to stone crusher zone in yamunanagar

Published : January 15, 2021 at 8:36 AM IST

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यमुनानगर: जिले के बल्लेवाला-डोईवाला क्रशर जोन में हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और 20 दिन के भीतर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मापदंड पूरे करने की हिदायत दी गई है. कुल 188 स्टोन क्रशर को नोटिस दिया गया है. इसके बाद क्रशर जोन में खलबली मची हुई है.

188 स्टोन क्रशर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिस, देना होगी जवाब

बता दें कि बल्लेवाला-डोईवाला क्रशर जोन में बड़े स्तर पर खनन का काम चलता है. इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में स्टोन क्रशर लगे हुए हैं. यहां स्थित 188 स्टोन क्रशर को हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से 5 जनवरी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ये सभी क्रशर 20 दिन के भीतर फोटोग्राफिक सबूत के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों का विवरण प्रस्तुत करे.

कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य कोई दहशत पैदा करना नहीं है. उन्होंने कहा कि क्रशर इकाइयों में एपीसीएम के उल्लंघन की जांच के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. उन इकाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो फोटोग्राफिक सबूत के साथ संतोषजनक जवाब दे पाएंगे. ये एपीसीएम के मानदंडों के उल्लंघन को रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की एक नियमित प्रक्रिया है.

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गौरतलब है कि 11 मई 2016 की अधिसूचना के आधार पर क्रशर और स्क्रीनिंग साइटों पर एक कवर शेड होना और 50 मीटर लंबी और 16 फीट ऊंचाई की दीवार और इकाई के परिसर के भीतर वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क का निर्माण और रखरखाव जरूरी है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस नोटिस से क्रशर जॉन में खलबली मची हुई है.