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पिता और चाचा ने की थी बेटी की हत्या, जिला कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Apr 27, 2023, 9:32 PM IST

सोनीपत में राई थाना क्षेत्र में साल 2018 में पिता और चाचा ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी. आज जिला कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है.

Sonipat court sentenced convicted father and uncle
पिता और चाचा ने की थी बेटी की हत्या

सोनीपत: वीरवार को सोनीपत के जिला कोर्ट ने प्रेम प्रसंग में इज्जत के नाम पर बेटी की हत्या करने वाले पिता और चाचा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर दोषियों की सजा को 15 महीने और बढ़ाया जाएगा.

राई क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 4 अक्टूबर 2018 को पुलिस को सूचना दी थी कि उनके पड़ोस में एक परिवार ने अपनी 16 साल की बेटी की हत्या कर दी है. शव को यमुना घाट पर ले जाकर दाह संस्कार कर दिया है. व्यक्ति का आरोप था कि साल 2018 में 2 अक्टूबर की रात हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. जिसके बाद 3 अक्टूबर को शव को जलाया गया.

व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामले में पुलिस ने हत्या और शव को खुर्द बुर्द करने को लेकर केस दर्ज किया था. मामले में किशोरी के पिता और रिश्ते में चाचा समेत अन्य को नामजद किया गया था. शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनके बेटे का किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. किशोरी की मां ने पहले 27 सितंबर को उनके बेटे पर दुष्कर्म के प्रयास का जुर्माना दर्ज करा दिया था.

उनका बेटा व किशोरी उनके गांव में स्थित एक स्कूल में साथ पढ़ते थे. जहां वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे. जब उनके बेटे पर दुष्कर्म के प्रयास का केस दर्ज कराया था. तो उस दिन उनके बेटे को किशोरी ने पुस्तक देने के लिए बुलाया था. व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि अब उसके परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है. मामले की शुरुआत में किशोरी के परिजनों ने उसकी प्राकृतिक मौत होने की बात कही थी.

तत्कालीन थाना प्रभारी कुलदीप देशवाल की टीम ने किशोरी के आरोपी पिता व रिश्ते में चाचा को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने कहा था कि आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बेटी की गला दबाकर हत्या करना कबूल किया था. उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी उनकी बात नहीं मान रही थी. नाबालिग होने के चलते उसकी शादी भी नहीं कर सकते थे. जिसके चलते ही उसकी हत्या की थी.

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मामले की सुनवाई के बाद वीरवार को अदालत ने किशोरी के पिता व रिश्ते में चाचा को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोनों दोषियों को भादंसं की धारा 302 में कठोर उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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