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गोहाना: लॉकअप में कपड़े उतारने पर मानवाधिकार सख्त, पुलिस पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

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Published : Feb 3, 2020, 10:13 AM IST

Updated : Feb 3, 2020, 10:44 AM IST

हरियाणा मानवाधिकार ने सुरेश कुमार की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया है. अब लॉकअप में आए अपराधियों के कपड़े नहीं उतरवाए जाएंगे. ऐसा करने पर पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई होगी.

police in gohana
police in gohana

सोनीपत: गोहाना की इंदरगढ़ी के निवासी सुरेश कुमार और पुलिस के बीच हुई कहासुनी पर लंबे समय के बाद फैसला आया है. जिसमें मानवाधिकार ने फैसले की सुनवाई करते हुए पुलिस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसी शिकायत को लेकर गोहाना निवासी सुरेश कुमार हरियाणा पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं.

2015 में पुलिस ने की थी गिरफ्तारी

सुरेश कुमार गोहाना की इंदरगढ़ी के निवासी हैं. उन्होंने 2015 में हरियाणा मानवाधिकार को गुहार लगाई थी कि वो और उसका भाई जो कि एक मामले में एक फौजदारी केस में मौके के गवाह थे. उसको उस केस में अभियुक्त ने गवाही न देने के लिए कहा और धमकी भी दी और जातिसूचक शब्द भी कहे थे, जिसकी शिकायत सिटी थाना गोहाना में की गई, परंतु पुलिस कर्मचारियों ने उल्टा उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया.

लॉकअप में कपड़े उतारने पर मानवाधिकार सख्त, पुलिस पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

लॉकअप में उतारे कपड़े

धारा 107 और 151 में मामला दर्ज करके पुलिस ने मेरे और मेरे भाई को निर्वस्त्र कर लॉकआप के अंदर बंद कर दिया था. इसके बाद मैंने सोनीपत एसपी को शिकायत दी लेकिन 3 साल तक मेरी कोई शिकायत पर समाधान नहीं हुआ. बाद में मैंने हरियाणा मानवाधिकार में इसकी एक पिटीशन दाखिल की जिसकी सुनवाई करते हुए हरियाणा पुलिस को गिल्टी फील कराई गई.

इसे भी पढ़ें- 'आप' के 70 में 36 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले : एडीआर

हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे सुरेश कुमार

मानवाधिकार ने पुलिस कर्मचारियों को दोषी माना और दोनों पीड़ितों को 15 -15 हजार का मुआवजा देने के लिए फैसला सुनाया है. हरियाणा पुलिस को निर्देश दिए कि लॉकअप में आने वाले व्यक्तियों के कपड़े नहीं उतरवाए जाएंगे. यह मानवाधिकार के खिलाफ है. सुरेश कुमार ने बताया कि हरियाणा पुलिस के खिलाफ हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल करेंगे.

Intro:हरियाणा मानव अधिकार सुरेश कुमार की पिटिशन पर सुनाई करते हुए पुलिस को लॉकअप में आए अपराधियों के नहीं उतरवाए जाएंगे कपड़े दिए निर्देश हरियाणा पुलिस को



Body:गोहाना की इंदरगढ़ी निवासी सुरेश कुमार और पुलिस के बीच हुई कहासुनी के बाद लंबे वक्त फैसला आया है जिसमें मानव अधिकार ने फैसले की सुनाई करते हुए पुलिस को गिल्टी फील कराई है और पंद्रह ₹15000 का पुलिस को जुर्माना लगाया है पुलिस अधिकारियों से मदद नहीं मिलने पर सुरेश कुमार ने मानव अधिकार का रास्ता दिखा और वहां पर शिकायत की और इंसाफ मिला अब गोहाना सुरेश कुमार हरियाणा पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं इसी शिकायत को लेकर


Conclusion:सुरेश कुमार गोहाना इंदरगढ़ी निवासी ने सन 2015 में हरियाणा मानव अधिकारों को दरखास लगाई थी कि वह और उसका भाई जो कि एक मामले में किसी फौजदारी केस में मौके के गवाह
थे उस को उस केस में अभियुक्त ने गवाही न देने के लिए कहा और धमकी भी दी और बुरा भला भी जाति सूचक शब्द भी कहे जिसकी शिकायत सिटी थाना गोहाना में की परंतु पुलिस ने कर्मचारियों ने उल्टा मेरे से ही दुर्व्यवहार किया और धारा 107 151 मामला दर्ज करके पुलिस ने मेरे को और मेरे भाई को निर्वस्त्र कर लोक आपके अंदर बंद कर दिया इसके बाद मैंने सोनीपत एसपी को शिकायत दी लेकिन 3 साल तक मेरी कोई शिकायत पर समाधान नहीं हुआ बाद में मैंने हरियाणा मानव अधिकार में इसकी एक पिटिशन दाखिल की जिसकी सुनवाई करते हुए हरियाणा पुलिस को गिल्टी फील कराई मानव अधिकार की मानव अधिकार ने पुलिस कर्मचारियों को दोषी माना तथा दोनों पीड़ितों को 15 -15 हजार का मुआवजा देने के लिए सरकार फैसला सुनाया था और हरियाणा पुलिस को निर्देश दिए की लॉकअप में आने वाले व्यक्तियों के कपड़े नहीं उतरवाए जाएंगे यह मानवता अधिकार के खिलाफ है सुरेश कुमार ने बताया हरियाणा पुलिस के खिलाफ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में भी केस दाखिल करेंगे और इसकी सुनवाई करेंगे

बाईट सुरेश कुमार
Last Updated :Feb 3, 2020, 10:44 AM IST
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