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बहुचर्चित भूपेश राणा हत्याकांड में गैंगस्टर गौरव रोडा को उम्रकैद की सजा, 4 आरोपी हो चुके हैं बरी, जानिए क्या है पूरा मामला

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 21, 2023, 3:05 PM IST

Updated : Dec 21, 2023, 3:35 PM IST

Gaurav Roda Sentenced to Life Imprisonment
Gaurav Roda Sentenced to Life Imprisonment

Gaurav Roda Sentenced to Life Imprisonment: पंचकूला के भूपेश राणा हत्याकांड में जिला अदालत ने गैंगस्टर गौरव रोडा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान उसे दोषी ठहराया था. इस केस के चार आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था.

भूपेश राणा हत्याकांड में गैंगस्टर गौरव रोडा को उम्रकैद की सजा

पंचकूला: बरवाला के बहुचर्चित भूपेश राणा हत्याकांड में पंचकूला जिला अदालत ने गैंगस्टर गौरव रोडा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी को आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल की सजा अलग से दी है. जिला अदालत ने मामले की पिछली सुनवाई पर 19 दिसंबर को गौरव रोडा को दोषी करार दिया था.

4 आरोपी हो चुके हैं बरी- पंचकूला जिला अदालत ने इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान भूपेश राणा हत्याकांड में आरोपी बनाए गए कुल 6 लोगों में से 4 को बरी कर दिया था. बरी होने वालों में जेल में बंद गैंगस्टर भूप्पी राणा, सुखप्रीत बुढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार शामिल थे. जबकि एक आरोपी गौरव पटियाल को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है. कहा जा रहा है कि गौरव पटियाल आरमेनिया में छुपा हुआ है.

16 अप्रैल 2018 का हत्याकांड- पंचकूला के बरवाला में भूपेश राणा की 16 अप्रैल 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ये हत्या उस समय हुई जब भूपेश राणा बरवाला शिव मंदिर में जा रहा था. उसे 12 गोलियां मारी गई थीं. भूपेस राणा के ऊपर भी कई गंभीर मामले दर्ज थे और जमानत में जेल से बाहर आया था. माना जा रहा है कि ये हत्या दो गुटों में गैंगवार का हिस्सा थी.

Bhupesh Rana murder case
भूपेश राणा मर्डर केस.

पैरोल पर बाहर आया था भूपेश राणा- हत्याकांड के बाद भूपेश राणा के भाई प्रतीक कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बड़ा भाई पैरोल पर जेल से बाहर आया था. उसकी बीते लंबे समय से गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र राणा, अशोक उर्फ शौकी और रिंकू के साथ रंजिश थी. जब भूपेश राणा 16 अप्रैल 2018 को शिव मंदिर जा रहा था उसी दौरान 5-6 हमलावरों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई.

पानीपत जेल भेजा गया गौरव रोडा- शिकायत में गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र उर्फ भूप्पी, अशोक उर्फ शौकी और रिंकू का नाम लिया गया था. इमने में चार लोगों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था जबकि गौरव रोडा को दोषी ठहराते हुए आज उम्रकौद की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी गौरव रोडा को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पानीपत जेल भेज दिया गया. पीड़ित पक्ष बरी किए गए चार लोगों के खिलाफ उच्च अदालत में जाने की तैयारी कर रहा है.

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Last Updated :Dec 21, 2023, 3:35 PM IST
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