फतेहाबाद: जिला कोर्ट ने चूरापोस्त तस्करी की दोषी तीन महिलाओं को 10-10 साल कैद की सजा (Fatehabad court sentenced drug smugglers) सुनाई है. फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने चूरापोस्त रखने की दोषी तीन महिलाओं को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना ना देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
जानकारी के मुताबिक शहर पुलिस फतेहाबाद ने 8 जनवरी 2020 को राजस्थान के भरतपुर जिले के सैसान गांव निवासी राजो, गांव पापड़ा निवासी बलजीत कौर व सीमा के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. 8 जनवरी 2020 को रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण एएसआई वेदपाल पुलिस पार्टी के साथ फतेहाबाद के बस स्टैंड पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद था.
पुलिस के मुताबिक बस स्टैंड के नजदीक तीन औरतें 4 प्लास्टिक के कट्टे लेकर खड़ी थी. शक होने महिला पुलिस कर्मचारियों की सहायता से जब प्लास्टिक का कट्टा खोला तो उसमें ड्रग्स मिली. जिसके बाद तीनों महिलाओं के गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गाय. तीनों महिलाओं के चार प्लास्टिक के कट्टों से 52 किलोग्राम चूरापोस्त हुआ था.
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