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कोरोना काल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी हर महीने पेंशन, जानें कैसे करें आवेदन

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Published : Jun 22, 2021, 10:34 PM IST

ईएसआईसी ने कोरोना से मृत सदस्य कर्मचारियों की के आश्रितों के लिए कल्याणकारी पेंशन योजना लाई है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employee's State Insurance Corporation) कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर पेंशन आश्रितों को देगी.

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कोरोना काल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी हर महीने पेंशन

फरीदाबाद: कोरोना के बुरे दौर में हरियाणा में जिन लोगों अपने घर के कमाने वाले शख्स को खो दिया. उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employee's State Insurance Corporation) राहत देने वाली पेंशन स्कीम लेकर आई है. इस पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी की कमाई का 90 फीसदी तक पेंशन (Employee Pension Scheme) के रूप में दिया जाएगा.

फरीदाबाद में ईएसआईसी के हरियाणा के रीजनल डायरेक्टर मो. इरफान ने बताया कि कोविड-19 से हुई मौत के मामलों में ईएसआई कारपोरेशन ने लोगों की मदद के लिए यह स्कीम शुरू की है. इसके तहत जो नौकरीपेशा लोग ईएसआईसी के अंतर्गत कवर थे और उनका कोविड से देहांत हो गया. उन लोगों के लिए यह स्कीम लाई गई है.

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इस हिसाब से मिलेगी पेंशन

ईएसआईसी के नई पेंशन स्कीम के मुताबिक अगर किसी शख्स की तनख्वाह 15 हजार थी, तो उसके आश्रितों को उस तनख्वाह का 90 फीसदी यानी 13,500 हर महीने दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि मृतक ईएसआई के अंतर्गत कर्मचारी हो, व्यक्ति को कोविड के इलाज से कम से कम तीन महीने पहले ईएसआईसी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए. वहीं व्यक्ति के संदर्भ में कोविड रोग की पुष्टि हुई हो, जिससे मौत हुई हो.

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कैसे करना होगा आवेदन ?

मृतक कर्मी का डेथ सर्टिफिकेट और अस्पताल का डिस्चार्ज स्लिप जैसे दस्तावेज लेकर हरियाणा के प्रत्येक जिले में बने ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करना होगा. दस्तावेजों का वेरिफिकेशन के लिए महज एक हफ्ते का समय लगेगा. जिसके बाद आश्रितों को खाते में हर महीने रकम भेजी जाएगी. जिससे पीड़ित परिवारों को मदद मिल सके.

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