दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगने वाले जुर्माने की रकम पर विचार कर सकती है. परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं. मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बारे में केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं. जिसके बाद चालान की राशि में कमी की जा सकती है.
दिल्ली में हुई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि अगले 40 सालों तक के लिए तय की जाती है. राज्य सरकारें अपने हिसाब से जुर्माने की राशि कम कर सकती है. ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है.
अब नहीं कटेगा भारी भरकम चालान?
मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो जानकारी दी है वो मुख्यमंत्री के साथ साझा की जाएगी. इस तरह के कानून बार-बार नहीं बनते और इसमें सबसे अधिकतम जुर्माने तक जाने की जरूरत नहीं. अगर बाकी राज्यों में सड़क से जुड़े हुए चालान कम किए जा रहे हैं तो हरियाणा में भी किए जाने चाहिए.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की जाएगी चर्चा
बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुए थे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक की अध्यक्षता की थी. इस बैठक में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चर्चा हुई. जिसमें ये संकेत दिए गए कि हरियाणा सरकार नए मोटर व्हीकल एक्ट कानून पर विचार कर सकती है.
'साल 2019 में सड़क दुर्घनाओं में आई कमी'
परिवहन मंत्री ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा में साल 2018 के मुकाबले साल 2019 में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के आंकड़ों में कमी आई है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर लक्ष्य तय किया है.
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मूलचंद शर्मा ने बताया कि साल 2025 तक दुर्घटना का आंकड़ा 50% तक कम किया जाएगा. साल 2019 में 2018 के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ां कम रहा और 2025 तक सड़क दुर्घटना का आंकड़ा 50% तक कम किया जाएगा.
ये हैं नए (Motor Vehicle Act) ट्रैफिक नियम
- नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से उम्र तक नहीं बनेगा.
- बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना, पहले ये 100 से 300 रुपये था.
- दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है.
- पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे.
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपये देने होंगे.
- ख़तरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हज़ार की बजाए 5 हज़ार रुपये देने होंगे.
- ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर 1 हज़ार की जगह 5 हज़ार रुपये तक भरने पड़ेंगे.
- गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 के बजाए 5 हज़ार रुपये तक देने होंगे.
- रेड लाइट जंप करने पर पहले जो जुर्माना सिर्फ़ 100 रुपये था अब वो 10 हज़ार हो गया है.
- सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर अब 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हज़ार हो गया है.
- इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना.