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रंजीत सिंह मर्डर केस: राम रहीम की अपील को हाईकोर्ट ने किया मंजूर, जुर्माने पर लगाई रोक

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Published : Dec 20, 2021, 1:47 PM IST

Updated : Dec 20, 2021, 4:17 PM IST

हरियाणा रंजीत सिंह मर्डर केस में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट (Panchkula CBI Court) ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की जो सजा सुनाई थी. सजा के अलावा अदालत ने जुर्माना भी लगाया था. जुर्माने के खिलाफ डेरा मुखी राम रहीम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की है. हाईकोर्ट ने इस अपील पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकर कर लिया है.

Punjab Haryana high Court
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़ : रंजीत सिंह हत्याकांड में (Ranjeet singh Murder Case) उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने उसकी इस याचिका को एडमिट कर लिया है. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी राम रहीम को बड़ी राहत दी. हाईकोर्ट ने राम रहीम पर लगे 31 लाख के जुर्माने को माफ कर दिया है. बता दें कि राम रहीम ने अपनी याचिका में पंचकूला सीबीआई कोर्ट के द्वारा दिए गए उम्र कैद के फैसले को चुनौती दी है.

गौरतलब है कि डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 18 अक्टूबर 2021 को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत कुल 5 दोषियों को सजा सुनाई थी. इनमें कृष्णपाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल का नाम शामिल है. जबकि एक अन्य आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी. सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. जबकि बाकी 4 अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. वर्तमान में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है.

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बता दें कि रंजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम पर हत्या की साजिश रचने का आरोप था. रंजीत मर्डर मामला साल 2002 का है और 2003 में ये मामला सीबीआई के पास आया था. दरअसल, सिरसा डेरे में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद डेरा मैनेजर रंजीत सिंह के डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे.

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इसके बाद 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में राम रहीम के साथ कृष्णलाल, जसवीर, सबदिल, इंद्रसेन और अवतार भी आरोपी थे.

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Last Updated : Dec 20, 2021, 4:17 PM IST
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