चंडीगढ़/नई दिल्ली: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के करनाल जिले की एक 14 साल की नाबालिग ने गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी. नाबालिग ने अपनी याचिका में बताया था कि वो एक रेप पीड़िता है और इस वक्त 26 हफ्ते (करीब 6 महीने और 15 दिन) गर्भ से है.
इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आज भी कोर्ट में पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किया गया है. इस पर अब सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को करेगा. गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई को शुक्रवार तक स्थगित कर दिया था. वहीं कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से इस मामले में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था. लेकिन आज की सुनवाई में भी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है.
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चचेरे भाई ने किया था दुष्कर्म
बता दें कि पीड़ित नाबालिक ने अपने याचिका में गुहार लगाते हुए कहा की, उसके चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी, वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है. इसलिए उसने मांग की है कि इस बच्चे को जन्म से पहले गिराने की अनुमति दी जाए.