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Vehicle Scrap Policy in Haryana: हरियाणा में 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन स्क्रैप होंगे, सरकार ने जारी किया निर्देश

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Published : Jun 20, 2023, 10:37 PM IST

Vehicle Scrap Policy in Haryana
Vehicle Scrap Policy in Haryana

हरियाणा में 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप (Vehicle Scrap Policy in Haryana) करने का निर्देश जारी किया गया है. सरकार ने इस संबंध में सभी विभागध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया है.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वाहन स्क्रैपिंग (Vehicle Scrap Policy in Haryana) सुविधा के तहत 1 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले, राज्य में पंजीकृत सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन वाहनों को बदलने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है.

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मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इन निर्देशों का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव कौशल ने बताया कि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुराने वाहनों को रिटायर करना, साथ ही नए और अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है.

मुख्य सचिव ने कहा कि इस निर्णय से 15 साल के जीवनकाल तक पहुंचने वाले वाहनों को स्क्रैप करने से न केवल सरकारी बेड़े की समग्र स्थिति में सुधार होगा बल्कि यात्री और वाहन, दोनों की सुरक्षा भी बेहतर होगी. इसके अलावा प्रदूषण और रखरखाव की लागत में कमी लाने में भी सहयोग मिलेगा. उन्होंने कहा कि इन निर्देशों के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सरकारी स्वामित्व वाले किसी भी पंजीकरण को 1 अप्रैल 2023 के बाद नवीनीकृत नहीं किया जायेगा.

मुख्य सचिव के मुताबिक इस नियम के दायरे में सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र शासित प्रदेशों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं या पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले सभी वाहन आते हैं. सरकार ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है.

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