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चंडीगढ़ अनलॉक-2: नई गाइडलाइंस जारी, देखिए किन कामों के लिए मिली ढील और किन पर रहेगा प्रतिबंध

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Published : Jul 1, 2020, 7:48 PM IST

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ में एक जुलाई से अनलॉक 2.0 का आगाज हो गया है. केंद्र सरकार ने अनलॉक 2.0 को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

Chandigarh unlock 2 guidelines
Chandigarh unlock 2 guidelines

चंडीगढ़: यूटी में एक जुलाई से लकर 31 जुलाई तक अनलॉक-2 की घोषणा हो चुकी है. इसके लिए प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी हैं. बुधवार दोपहर प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल वी.पी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में उनके सलाहकार मनोज परिदा ने गृह मंत्रालय द्वारा पारित अनलॉक-2 के आदेशों को चंडीगढ़ में लागू करने का प्रस्ताव रखा जिसमें ऑड-ईवन सिस्टम बाजारों के साथ-साथ स्ट्रीट वेंडर्स पर भी लागू होगा.

इन कामों के लिए मिली अनुमति

नई गाइडलाइंस में पंजाब की तरह स्कूटर / मोटरसाइकिल पर अधिकतम दो व्यक्ति, कार में 4 व्यक्ति और एक ऑटो-रिक्शा में 3 व्यक्ति (ड्राइवर सहित) को अनुमति दी जाएगी. सभी सवार लोगों को मास्क का उपयोग करना होगा और वाहन मालिकों द्वारा स्वच्छता रखनी होगी. सभी दुकानों / रेस्तरां को सुबह 10 से रात 9बजे तक खोलने की अनुमति होगी. कॉल सेंटर / औद्योगिक प्रतिष्ठानों को रात की शिफ्टों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते उनके कर्मचारी कार्यालय / कारखाने के परिसर से कर्फ्यू की अवधि के दौरान 10 बजे से 5बजे तक बाहर न निकलें.

chandigarh unlock two guidelines
चंडीगढ़ में अनलॉक-2 के लिए नई गाइडलाइंस जारी.

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

मंडियां और ऑर्गेनिक मार्केट्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे. वहीं अंतर-राज्यीय बस सेवा अगले आदेश तक निलंबित रहेगी. विवाह कार्यों में शराब परोसने की अनुमति होगी. इसके लिए आबकारी विभाग से विशिष्ट अनुमति लेनी जरूरी होगी. फिलहाल सभी जगह बार बंद रहेंगे.

chandigarh unlock two guidelines
31 जुलाई तक लागू रहेंगी नई गाइडलाइंस.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और अन्य बड़ी मंडलियों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा. सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की जगहों पर गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी. मास्क पहनने का कड़ाई से पालन करना होगा. सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दिशानिर्देशों, निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा. बता दें कि, चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के अब तक कुल 446 मामले सामने आये हैं जिनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है.

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