ETV Bharat / state

दिल्ली में स्कूल और शिक्षण संस्थान के पास चल रहे 70 तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर रेड

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 1, 2023, 4:07 PM IST

Raid on 70 tobacco product shops : पश्चिमी दिल्ली में पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने स्कूल और और अन्य शिक्षण संस्थानों के पास चल रहे 70 बीडी सिगरेट की दुकानों पर छापेमारी की. क्राइम ब्रांच का कहना है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 6 के अनुसार, स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से अवैध हैं. और इससे स्कूली छात्रों में तंबाकू का चलन बढ़ रहा है.

70 तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर रेड
70 तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर रेड

नई दिल्ली: दिल्ली के पश्चिमी इलाके में स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के पास दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 30 अलग-अलग इलाकों में 70 बीडी सिगरेट की दुकानों पर रेड किया. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर गुरुवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रेड करके इन दुकानों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की. बल्कि काफी मात्रा में बीड़ी सिगरेट तंबाकू भी बरामद किया.

ये भी पढ़ें :नोएडा में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल नामी विश्वविद्यालय के चारों छात्र निलंबित, छानबीन जारी

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कई दुकानों में आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का भी चलन बढ़ गया है, जो कहीं ना कहीं कम उम्र के स्कूली बच्चों को इस तरफ आकर्षित करते हैं. इसका असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की धूम्रपान के प्रति बढ़ती आदतों के रूप में दिख रहा है. क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों की दुकानों को चिन्हित किया, जहां यह प्रतिबंधित सामान बेच जा रहे थे.

पूरी दिल्ली में 70 सिगरेट की दुकानों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया. यह सभी दुकान स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थाओं के पास खुलेआम चल रहे थे. इन दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धारा में न सिर्फ मामला दर्ज किया, बल्कि हायर अथॉरिटीज को उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए भी लिखा है. पुलिस का कहना है कि यह सभी तमाम नियमों का उल्लंघन कर स्कूल और शिक्षण संस्थान के पास तंबाकू और अन्य पदार्थ बेच रहे थे.

ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र सिंह से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस अभियान कीं योजना बनाई थी. इसके बाद बड़े स्तर पर पूरी दिल्ली में यह कार्रवाई की गई. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 6 के अनुसार, स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से अवैध हैं.

पुलिस को शिक्षा विभाग की तरफ से शिकायत मिली थी जिसके बाद योजना बनाकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे तमाम दुकानों के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें :ड्रग की तस्करी करने वाले छात्रों को मिली अंतरिम जमानत, परीक्षा का हवाला देते हुए मिली रिहाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.