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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना

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Published : Dec 20, 2022, 7:59 PM IST

जिला अदालत ने मंगलवार को 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. (Court sentenced life imprisonment to minors rapist and fined of one lakh in noida)

दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. (life imprisonment to minors rapist in Noida) दोषी ने 2022 में 7वीं क्लास की 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को स्कूल जाते समय रास्ते में झाड़ियों में ले जाकर नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी. जिला अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनते ही आरोपी चिल्लाने लगा और सिर पकड़ कर बैठ गया.

अभियोजन अधिकारी नीतू विश्नोई ने बताया कि 27 जुलाई 2022 को नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में स्कूल जाते समय सातवीं कक्षा की 13 वर्षीय बच्ची को आरोपी ने रास्ते से सेक्टर 25a की झाड़ियों में ले गया. वहां पर जाकर बच्ची के साथ दरिंदगी की, जिसके बाद बच्ची ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने नोएडा के सेक्टर 24 थाने में पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

नोएडा सेक्टर 24 पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी सनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की, जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए गए. पैथोलॉजी रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि हुई और डीएनए रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि हुई. इसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद जिला न्यायालय ने आरोपी सनी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही एक लाख रुपए का लगाया गया है.

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नीतू विश्नोई ने बताया कि जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान सजा दिलाने में कोर्ट पैरोकार मिंटू सिंह व कोर्ट मोहर्रम राहुल उदास का महत्वपूर्ण योगदान रहा. पुलिस ने मामले में गहनता से पैरवी की, जिसके बाद आरोपी को सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनाई.

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