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Notice to DGCA : स्वाति मालीवाल ने फ्लाइट में महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी पर DGCA को थमाया नोटिस

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Published : Mar 15, 2023, 12:59 PM IST

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महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल

पिछले कई महीनों में करीब दो से तीन घटनाएं विमान में ऐसी देखने को मिली जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ थी. ऐसा देखा गया है कि पुरुष यात्री नशे की हालात में विमान में महिला सह यात्री के ऊपर पेशाब कर देते हैं या उनके साथ असहज व्यवहार किया जाता है. अब इसको लकेर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने डीजीसीए को नोटिस जारी किया है.

नई दिल्ली : हवाई यात्रा के दौरान पिछले दिनों देश में दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो निश्चित रूप से सभ्य समाज को कलंकित करने वाली हैं. नवंबर महीने में न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक शख्स ने नशे की हालत में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था. उसके अगले महीने दिसंबर में ही पेरिस से नई दिल्ली की हवाई यात्रा के दौरान नशे में धुत्त एक युवक ने सहयात्री की सीट पर पेशाब कर दिया था. अब इन घटनाओं को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने डीजीसीए को नोटिस जारी किया है.

उन्होंने महिलाओं के प्रति सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए दिशानिर्देश को सख्ती से लागू करने की सलाह दी है. ऐसी घटनाओं पर तभी लगाम लगाई जा सकेगी, जब यात्रा के दौरान या विमान पर चढ़ने से पहले यात्रियों को तय सीमा से ज्यादा न तो शराब परोसी जाए और न ही शराब सेवन किए व्यक्ति को यात्रा की इजाजत दी जाए.

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डीजीसीए को नोटिस

स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है. प्रोटोकॉल नहीं मानने वाली एयरलाइंस कंपनियों को भी कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक नो फ्लाई जोन में शमिल कर दिया जाए. साथ ही ऐसे मामलों के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी, महिला सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में गठित किया जाए ,जो निश्चित समय पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सके. उन्होंने कहा कि डीजीसीए के दिशानिर्देश के अनुसार ऐसे मामले उग्र व्यवहार के रूप में माना जाता है, जो किसी भी तरह से आयोग को स्वीकार्य नहीं है.

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स्वाति मालीवाल का कहना है कि इन दिनों उड़ानों में यौन उत्पीड़न और अनियंत्रित व्यवहार के बढ़ते मामले बहुत ही चिंता का बिषय बनता जा रहा है. डीजीसीए के वर्तमान दिशा-निर्देश और सलाह यौन उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम और निवारण के मुद्दे को ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है, जिससे इस तरह की वारदातों पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है. वास्तव में डीजीसीए दिशानिर्देश यौन उत्पीड़न को अनियंत्रित व्यवहार के रूप में मानते हैं. ऐसे मामलों को रफा दफा करने की फिराक में लगे रहते हैं. यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इन दिशानिर्देशों को सख्ती के साथ लागू करने की जरूरत है. हमने डीजीसीए को एक विस्तृत सिफारिश भेजी है और 30 दिनों के अंदर उस पर एटीआर मांगी है. हमें इस अपराध से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है.

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