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मनी लॉन्ड्रिंग केस : सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज फैसला सुनाएगा कोर्ट

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Published : Nov 16, 2022, 3:04 PM IST

Updated : Nov 16, 2022, 10:47 PM IST

दिल्ली सरकार में मंत्री (Minister in Delhi Government) सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला अब गुरुवार को आएगा. सत्येंद्र जैन 6 महीने बाद भी जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं ये इसी फैसले से तय होना है. सत्येन्द्र जैन के वकील एन हरिहरन अपना पक्ष रख चुके हैं. ये फैसला बुधवार को ही आना था लेकिन अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका पर फैसला तैयार नहीं होने के कारण अब तीनों याचिकाओं पर फैसला गुरुवार को आएगा.

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सत्येंद्र जैन की जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत (Satyendra jain bail )याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया है. पिछले 6 महीनों से लंबी बहस और केस ट्रांसफर समेत कई कानूनी दुश्वारियों के बाद आज कोर्ट फैसला सुनाएगा. आज ये तय होगा कि 6 महीने बाद सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं. इससे पहले सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वकील एन हरिहरन ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से बनाए गए केस पर सवाल उठाए. बताया जा रहा है कि अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका पर फैसला तैयार नहीं होने के कारण फैसले की तिथि एक दिन बढ़ाई गई है.

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सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर को 40-50 बार नकदी मुहैया कराईं :वकील एन हरिहरन ने कहा कि ईडी की ओर से बनाई गई कहानी, उस फेयरी टेल जैसी है जिसमें एक गरीब व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो उसकी मदद के लिए शहर के सभी लोग केवल एक ही लाइन दोहराते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वह सब उसी गरीब का है. इसी तरह ईडी की कहानी में किसी की भी रकम, किसी के भी शेयर, सब सत्येंद्र जैन के बता दिए गए हैं. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हूए कोर्ट से कहा था कि 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर को नकदी मुहैया कराई हैं. पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत गलत जानकारी देना अपराध है. सत्येंद्र जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं जो कि IPC 199 के तहत दंडनीय है. ऐसे में जैन को जमानत न दी जाए.


सत्येन्द्र जैन के वकील एन हरिहरन ने अपना पक्ष रखा : बता दें राउस एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. इससे पहले बचाव पक्ष की तरफ से एन हरिहरन ने अपना पक्ष रखा और सत्येंद्र जैन को जमानत दिए जाने की मांग की है. इस मामले में वैभव जैन व अंकुश जैन के वकील अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं. बता दें कि इससे पहले जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थीं. इस दौरान ईडी ने कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास दाखिल किया था. आवेदन पर विचार करते हुए जिला प्रधान न्यायाधीश ने जमानत याचिका की सुनवाई और फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट स्थानांतरण की अनुमति दी थी. इसको लेकर जैन ने हाईकोर्ट में भी अपील की थी लेकिन हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद विशेष न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे हैं.

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Last Updated : Nov 16, 2022, 10:47 PM IST
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